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जिन उम्मीदवारों के पास है ये डिग्री, वे भी कर सकते हैं TET की परीक्षा के लिए आवेदन
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Updated Sat, 06 Oct 2018 10:02 AM IST
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हाईकोर्ट ने बीते 15 सितंबर 2018 को जारी विज्ञापन के तहत टीईटी परीक्षा में बीएड या समकक्ष डिग्री धारकों को 5 अक्टूबर को ऑफ लाइन फार्म भरने व टेस्ट में बैठने देने का निर्देश दिया है। साथ ही राज्य सरकार व अन्य से जवाब मांगा है। कोर्ट ने कहा है कि टेस्ट में बैठने से कोई अधिकार नहीं मिल जाएगा।
यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने संदीप कुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई 19 नवंबर को होगी। याचिका में 28 जून 18 की एनसीटीइ की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है।
इसके तहत स्नातक के साथ बीएड में 50 फीसदी अंक को न्यूनतम अर्हता निर्धारित किया गया है। याची का कहना है कि वे बीएड के समक्ष डिग्री धारक हैं। इस अधिसूचना से पहले वे टेस्ट में बैठ सकते थे। अब उन्हें वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न याचिका मंजूर की जाए।
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यह आदेश न्यायमूर्ति गोविंद माथुर तथा न्यायमूर्ति सीडी सिंह की खंडपीठ ने संदीप कुमार वर्मा व अन्य की याचिका पर दिया है। याचिका की सुनवाई 19 नवंबर को होगी। याचिका में 28 जून 18 की एनसीटीइ की अधिसूचना की वैधता को चुनौती दी गई है।
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इसके तहत स्नातक के साथ बीएड में 50 फीसदी अंक को न्यूनतम अर्हता निर्धारित किया गया है। याची का कहना है कि वे बीएड के समक्ष डिग्री धारक हैं। इस अधिसूचना से पहले वे टेस्ट में बैठ सकते थे। अब उन्हें वंचित किया जा रहा है। कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि क्यों न याचिका मंजूर की जाए।
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