तेलंगाना में शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान निजी स्कूल नहीं बढ़ाएंगे फीस, सरकार ने दिया निर्देश
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तेलंगाना सरकार ने सूबे के सभी निजी स्कूलों को शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान फीस न बढ़ाने का निर्देश दिया है। सरकार ने मंगलवार को यह आदेश जारी किया है। सरकार का कहना है कि सूबे के अंदर राज्य शिक्षा बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई और अंतरराष्ट्रीय बोर्ड शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान विद्यार्थियों के फीस में बढ़ोतरी न करें।
सरकार का कहना है कि आगामी आदेश तक निजी स्कूल सिर्फ महीने में जाने वाली ट्यूशन फीस में बदलाव कर सकते हैं। दरअसल तेलंगाना में राज्य मंत्रिमंडल ने लॉकडाउन के कारण हुई कठिनाई को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पारित किया कि शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के दौरान निजी स्कूलों को किसी भी प्रकार की फीस में वृद्धि नहीं करनी चाहिए।
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गौरतलब है कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए देश में लॉकडाउन का दूसरा चरण चल रहा है जो कि तीन मई तक है। ऐसे में सूबे की सरकार का कहना है कि कोई भी निजी स्कूल नए शैक्षणिक वर्ष में अपनी मर्जी के मुताबिक फीस में बढ़ोतरी नहीं करेंगे। सरकार ने इसके लिए तेलंगाना शैक्षिक संस्थान नियम, 1993 के नियम 21 के तहत सभी निजी स्कूलों को आदेश जारी किया है। सरकार का साफ कहना है कि अगले आदेश तक कोई भी निजी स्कूल फीस नहीं बढ़ाएगा। निजी स्कूल इस दौरान सिर्फ ट्यूशन फीस में बदलाव कर सकते हैं।
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