Supreme Court का बड़ा फैसला: मुनाफा कमाने वाले शिक्षण संस्थान आयकर में छूट के पात्र नहीं
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: देवेश शर्मा
Updated Thu, 20 Oct 2022 12:42 AM IST
सार
सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को कहा कि शैक्षणिक संस्थान आयकर (IT Act) अधिनियम की धारा 10 (23 सी) के तहत अनुमोदन के हकदार नहीं होंगे, जहां उनका उद्देश्य लाभ कमाना प्रतीत होता है।
विज्ञापन
सुप्रीम कोर्ट
- फोटो : Social media
कमेंट
कमेंट X