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जेईई एडवांस्ड 2021: तीसरे प्रयास में जेईई मेन्स 2021 पास करने वाले छात्रों को अथॉरिटी को ज्ञापन देने की छूट

Thu, 16 Sep 2021 04:10 AM IST
Jeet Kumar एजेंसी, नई दिल्ली।
एजेंसी, नई दिल्ली। Published by: Jeet Kumar Updated Thu, 16 Sep 2021 04:10 AM IST
सार

पीठ ने कहा कि वह परीक्षा अधिकारियों द्वारा लिए गए नीतिगत फैसले में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है।

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Supreme Court allowed JEE Mains students to submit memorandum to authority
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : ani

विस्तार

सुप्रीम कोर्ट ने जेईई एडवांस्ड 2021 के छात्रों के एक समूह को सक्षम अथॉरिटी के समक्ष ज्ञापन देने की छूट दे दी है। दरअसल कुछ छात्रों को इस बात से शिकायत थी कि परीक्षा से संबंधित सूचना ब्रोशर में कहा गया है कि 12वीं की परीक्षा पास करने के दो साल के अंदर उन्हें जेईई परीक्षा में बैठना होगा।

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संयुक्त प्रवेश परीक्षा, जेईई एडवांस 2021 आईआईटी खड़गपुर द्वारा 3 अक्टूबर, 2021 को आयोजित की जाएगी। तीसरे प्रयास के छात्रों के लिए अनुमति पर आज एक सुनवाई में, सुप्रीम कोर्ट ने जेईई मेन्स 2021 उत्तीर्ण करने वाले इन छात्रों द्वारा दायर एक रिट याचिका का निपटारा किया है। कोर्ट ने कहा कि ये छात्र संयुक्त प्रवेश बोर्ड, जेईई के अधिकार के समक्ष एक ज्ञापन दे सकते हैं।
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जेईई एडवांस 2021 की याचिका पर जस्टिस एएम खानविलकर, दिनेश माहेश्वरी और सीटी रविकुमार की बेंच ने सुनवाई की। बेंच ने कहा कि ये छात्र अब अधिकारियों से संपर्क कर सकते हैं, जेईई एडवांस परीक्षा 2021 के लिए आवास की मांग का अपना मामला पेश कर सकते हैं और फिर अधिकारी निर्णय ले सकते हैं। पीठ ने जेईई प्राधिकरण से यह देखने के लिए कहा कि क्या नीति बदलने का कोई तरीका है या इस मामले के आसपास कोई रास्ता खोजना है।

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