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Supreme Court: कुलपति नियुक्ति अधिकार पर विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार की याचिका पर जारी किया नोटिस

Sat, 05 Jul 2025 03:59 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sat, 05 Jul 2025 03:59 PM IST
सार

Supreme Court: तमिलनाडु में कुलपति नियुक्ति पर हाईकोर्ट की रोक को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और अन्य को नोटिस जारी किया है। यह मामला राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर है।
 

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SC notice to Centre on TN govt plea against HC stay on power to appoint university vice-chancellors
सुप्रीम कोर्ट - फोटो : एएनआई (फाइल)

विस्तार

Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट के उस अंतरिम आदेश को चुनौती देने वाली तमिलनाडु सरकार की याचिका पर केंद्र सरकार, राज्यपाल कार्यालय और अन्य को नोटिस जारी किया है, जिसमें राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों में कुलपति नियुक्त करने की शक्ति पर रोक लगा दी गई थी।

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यूजीसी को भी भेजा गया नोटिस

न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा और आर महादेवन की पीठ ने 21 मई को हाईकोर्ट की वेकेशन बेंच द्वारा दिए गए अंतरिम आदेश के खिलाफ दायर याचिका पर यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन (UGC) को भी नोटिस जारी किया है।

जिस कानून के प्रावधान पर रोक लगाई गई है, वह उस बिल का हिस्सा था जिसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने "माने गए अनुमोदन" (deemed assent) के तहत मान्यता दी थी। यह मामला तमिलनाडु सरकार बनाम तमिलनाडु राज्यपाल विवाद से जुड़ा हुआ है।

हाईकोर्ट का यह आदेश एक वकील द्वारा दायर जनहित याचिका पर आया था, जिसमें राज्य सरकार द्वारा किए गए संशोधनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी।

याचिकाकर्ता ने दलील दी थी कि राज्य सरकार के ये कानून UGC के नियमों का उल्लंघन करते हैं, जो केंद्रीय हैं और जिनके अनुसार विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति केवल कुलाधिपति (राज्यपाल) द्वारा ही की जानी चाहिए।

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