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नीट विवाद: कपिल सिब्बल ने साधा सरकार पर निशाना, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में नीट मामले की जांच कराने की अपील

Sun, 16 Jun 2024 02:43 PM IST
आकाश कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: आकाश कुमार Updated Sun, 16 Jun 2024 02:43 PM IST
सार

NEET: पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने अनियमितताओं के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की है। सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का आग्रह किया।

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NEET row: Sibal demands probe by SC-appointed officials
Kapil Sibbal - फोटो : ANI

विस्तार

NEET-UG Row: मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट को लेकर चल रहे विवाद के बीच पूर्व मानव संसाधन विकास मंत्री कपिल सिब्बल ने रविवार को अनियमितताओं के आरोपों की जांच सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त अधिकारियों से कराने की मांग की और सरकार से सभी राज्यों से इस बारे में गहन विचार-विमर्श करने को कहा कि भविष्य में यह परीक्षा कैसे आयोजित की जाए।

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एक साक्षात्कार में राज्यसभा सांसद ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी निशाना साधा और कहा कि अगर किसी परीक्षा में जांच प्रणाली भ्रष्ट हो जाती है तो "प्रधानमंत्री का चुप रहना ठीक नहीं है"।
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सिब्बल ने सभी राजनीतिक दलों से संसद के आगामी सत्र में इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाने का आग्रह किया। उन्होंने दावा किया कि सरकार इस मामले को न्यायालय में विचाराधीन होने का हवाला देते हुए इसकी अनुमति नहीं देगी।
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29 मई 2009 से 29 अक्तूबर 2012 तक मानव संसाधन विकास (अब शिक्षा विभाग) मंत्री रहे सिब्बल ने कहा, "वर्तमान राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी (एनटीए) ने वास्तव में गड़बड़ी की है।" उन्होंने कहा, "गुजरात में हुई कुछ घटनाओं ने मुझे हैरान कर दिया है और यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। मुझे लगता है कि एनटीए को इनमें से कुछ गंभीर सवालों का जवाब देना चाहिए।" 

सिब्बल ने कहा कि इससे भी अधिक आश्चर्यजनक और निराशाजनक बात यह है कि जब भी ऐसा कुछ होता है और वर्तमान सरकार के तत्वावधान में भ्रष्टाचार होता है, तो "अंधभक्त" इसके लिए यूपीए को दोषी ठहराना शुरू कर देते हैं और यह सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि वे इस तरह के बयान देने से पहले पूरी तरह शिक्षित नहीं दिखते हैं।

उन्होंने बताया कि भारतीय चिकित्सा परिषद (एमसीआई) और उसके निदेशक मंडल द्वारा 2010 में नीट विनियमन पेश किया गया था। एमसीआई स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन था न कि शिक्षा मंत्रालय के अधीन। 

उन्होंने कहा, "इसलिए, मानव संसाधन विकास मंत्री के रूप में मेरा इससे कोई लेना-देना नहीं है। भारतीय चिकित्सा परिषद के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स ने एक विनियमन पेश किया, जिसमें कहा गया कि एमबीबीएस पाठ्यक्रम में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए एक राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा होनी चाहिए। इस विनियमन को रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा चुनौती दी गई और इसे 18 जुलाई, 2013 को सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि एमसीआई के पास अखिल भारतीय पात्रता प्रवेश परीक्षा, यानी नीट शुरू करने की कोई विधायी क्षमता नहीं है।"

उन्होंने कहा, "इसलिए, इसे खारिज किए जाने के बाद, 11 अप्रैल, 2014 को एक समीक्षा याचिका दायर की गई। समीक्षा की अनुमति दी गई और 2013 के आदेश को वापस ले लिया गया। "

सिब्बल ने कहा, "भाजपा सरकार सत्ता में आई और 28 अप्रैल, 2016 को सर्वोच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें कहा गया कि चूंकि नीट विनियमन को रद्द करने वाला आदेश वापस ले लिया गया है, इसलिए बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के तहत एमसीआई द्वारा जारी विनियमन को लागू क्यों नहीं किया जा रहा है।" 

इसके बाद 4 अगस्त 2016 को तत्कालीन भाजपा सरकार ने धारा 10डी पेश की और भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम में संशोधन किया गया। 

उन्होंने कहा, "8 अगस्त 2019 को भारतीय चिकित्सा परिषद अधिनियम 1956 की जगह राष्ट्रीय चिकित्सा परिषद अधिनियम पारित किया गया। इसमें एक और धारा 14 शामिल थी, जो NEET परीक्षा के लिए प्रावधान करती थी। 29 अक्तूबर 2020 को सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को बरकरार रखा।" 

उन्होंने कहा, "यह कानून मौजूदा सरकार ने पेश किया था। इसका यूपीए से कोई लेना-देना नहीं था।"

सिब्बल ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की उन टिप्पणियों पर भी निशाना साधा, जिसमें उन्होंने परीक्षा में पेपर लीक या धांधली के आरोपों को खारिज किया था। उन्होंने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा, "उन्हें सोशल मीडिया पर जाकर देखना चाहिए कि गुजरात में यह कैसे हो रहा है। गुजरात राज्य प्रगतिशील राज्यों में से एक है, यहां तक कि भ्रष्टाचार के मामले में भी यह कुछ हद तक प्रगतिशील लगता है।" सिब्बल ने आरोप लगाया कि जिस तरह से परीक्षाएं आयोजित की जा रही हैं, उसमें न केवल एक राज्य में बल्कि पूरे देश में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार है।"

उन्होंने कहा, "अगर 67 छात्रों ने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं और उनमें से कुछ एक ही केंद्र के हैं, तो मुझे लगता है कि मंत्री को इस बारे में चिंतित होना चाहिए, बजाय इसके कि वे कहें कि कुछ भी गलत नहीं है। इस सरकार में, कोई भी मंत्री यह स्वीकार नहीं करेगा कि कुछ गलत हुआ है।"


सिब्बल ने कहा कि सीबीआई जांच प्रशासन की रक्षा करेगी और इसलिए एक स्वतंत्र एजेंसी या स्वतंत्र अधिकारियों के माध्यम से जांच की आवश्यकता है, जिन्हें सर्वोच्च न्यायालय द्वारा चुना गया हो, न कि सत्ता में बैठी सरकार द्वारा।

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