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NEET PG Counselling 2021: सुप्रीम कोर्ट में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने के मामले पर सुनवाई टली

Tue, 16 Nov 2021 07:17 PM IST
सुभाष कुमार एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सुभाष कुमार Updated Tue, 16 Nov 2021 07:17 PM IST
सार

इससे पहले नीट पीजी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्तूबर 2021 से शुरू होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले के हल न होने तक इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था।

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NEET PG Counselling 2021 Hearing on the issue of reservation for OBC and EWS deferred by the Supreme Court
NEET PG Counselling 2021 - फोटो : Social Media

विस्तार

नीट पीजी काउंसलिंग में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को 27 फीसदी और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले में दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होने वाली सुनवाई टल गई है। इस याचिका में केंद्र और चिकित्सा परामर्श समिति (एमसीसी) के निर्देशों को चुनौती दी गई है। कोर्ट द्वारा अब 23 नवंबर को इस मामले की सुनवाई की जाएगी। 

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जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बी.वी नागरत्ना के नेतृत्व वाली पीठ ने इस मामले पर निरीक्षण कर दर्ज किया कि कोर्ट द्वारा किसी फैसले को दिए जाने से पहले काउंसलिंग की शुरूआत करना छात्रों के लिए सही नहीं होगा। जस्टिस डी.वाई चंद्रचूड़ ने कहा कि हम आपकी इस बात को मान लेते हैं कि जब तक कोर्ट द्वारा इस मामले में कोई रास्ता नहीं निकाल लिया जाता, काउंसलिंग को शुरू करना छात्रों के लिए बुरा साबित होगा। 
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25 अक्तूबर से शुरू की जानी थी काउंसलिंग
इससे पहले नीट पीजी के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 25 अक्तूबर 2021 से शुरू होनी थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आरक्षण के मामले के हल न होने तक इस पर रोक लगाने का निर्देश दिया था। केंद्र सरकार ने कोर्ट को आश्वासन दिया था कि जब तक अखिल भारतीय कोटा सीटों में 27 फीसदी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को 10 फीसदी आरक्षण देने के मामले का हल नहीं हो जाता, नीट पीजी काउंसलिंग शुरू नहीं करवाई जाएगी। 

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21 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कोर्ट ने केंद्र सरकार से समान आय मानदंड अपनाने के लिए कारण पूछे थे। कोर्ट ने यह भी सवाल किया था कि क्या केंद्र सरकार ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए तय की गई लाख वार्षिक आय की सीमा में कोई संशोधन करना चाहती है। इसके अलावा कोर्ट ने नीट पीजी काउंसलिंग में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के उम्मीदवारों से जुड़ी पात्रता को भी स्पष्ट करने को कहा था। 


लाखों छात्र कर रहे हैं काउंसलिंग का इंतजार
26 अक्तूबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में केंद्र सरकार ने कोर्ट में ईडब्ल्यूएस वर्ग के लिए 8 लाख की वार्षिक आय को स्पष्ट किया था। समाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय द्वारा सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक हलफनामा भी दायर किया गया। बता दें कि देशभर के करीब दो लाख छात्र नीट पीजी काउंसलिंग के शुरू होने का इंतजार कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के मुद्दे के सुलझते ही काउंसलिंग प्रकिया को शुरू किया जाएगा।  
 

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