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Medical Admissions 2019: EWS पर फैसले के बाद अब आया सुप्रीम कोर्ट का ये निर्देश

Tue, 04 Jun 2019 04:26 PM IST
रत्नप्रिया रत्नप्रिया एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: रत्नप्रिया रत्नप्रिया Updated Tue, 04 Jun 2019 04:26 PM IST
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Maharashtra PG Medical Admissions 2019 Read Supreme court direction on counselling after EWS quota
पीजी मेडिकल एडमिशन पर सुप्रीम कोर्ट का नया निर्देश

महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल के पीजी कोर्सेज में दाखिले के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक नया निर्देश जारी किया है। मंगलवार को कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि शैक्षणिक सत्र 2019-20 में मेडिकल और डेंटल कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की प्रक्रिया 14 जून 2019 से पहले पूरी कर लें। कोर्ट ने एक विद्यार्थी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया।

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इसके पहले भी सुप्रीम कोर्ट महाराष्ट्र में मेडिकल और डेंटल के पीजी कोर्सेज दाखिले के मामले में एक फैसला दे चुका है। यह आर्थक कमजोर वर्ग के आरक्षण को लेकर था। 

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इस बार इन कोर्सेज में आर्थिक कमजोर वर्ग का आरक्षण लागू होना था। लेकिन कोर्ट ने यह कहते हुए यह लाभ देने से मना कर दिया कि एडमिशन की प्रक्रिया काफी पहले शुरू हो चुकी है। आरक्षण की घोषणा काफी बाद में की गई। इसलिए अगर इस बार इस आरक्षण का लाभ देना है तो महाराष्ट्र को पीजी की सीटें बढ़ानी होंगी। 

कोर्ट के इस फैसले से याचिकाकर्ता काफी खुश हैं। उनका कहना है कि हम आशा करते हैं कि कोर्ट सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट (SEBC) पर भी ऐसा ही फैसला दे।

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