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महाराष्ट्र: इंजीनियरिंग व तकनीकी प्रवेश पात्रता नियमों को संशोधित कर सकती है सरकार, शिक्षा मंत्री ने दी जानकारी
Wed, 01 Jul 2020 12:26 PM IST
ललित फुलारा
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
Published by: ललित फुलारा
Updated Wed, 01 Jul 2020 12:26 PM IST
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विद्यार्थी (फाइल फोटो)
- फोटो : PTI
महाराष्ट्र सरकार इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा के साथ ही अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश पात्रता नियमों में संशोधन कर सकती है। इस बात की जानकारी सूबे के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने दी है। उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर विद्यार्थियों को यह जानकारी दी और सरकार की योजना के बारे में बताया। शिक्षा मंत्री का कहना है कि सरकार के इस कदम से महाराष्ट्र के ज्यादातर विद्यार्थियों को सूबे में ही अध्ययन का मौका मिलेगा।
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महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा में दाखिले के लिए सीटों का आरक्षण इस प्रकार है। सूबे में 85 फीसदी सीटें महाराष्ट्र के निवासियों के लिए आरक्षित हैं, जबकि 15 फीसदी सीटें महाराष्ट्र के बाहर के विद्यार्थियों के लिए रखी जाती हैं।
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महाराष्ट्र में इंजीनियरिंग व तकनीकी शिक्षा में दाखिले के लिए पात्रता
महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के लिए: उम्मीदवार भारतीय होना चाहिए। महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से दसवीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। या फिर अंग्रेजी, भौतिकी, गणित और रसायन विज्ञान / जैव प्रौद्योगिकी / जीव विज्ञान विषयों के साथ तकनीकी व्यवसायिक विषय में इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। जनरल विद्यार्थी के 50 फीसदी नंबर व एससी/एसटी विद्यार्थी के 45 फीसदी नंबर होने चाहिए। बता दें कि सूबे के सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में सभी सीटें केवल महाराष्ट्र के छात्रों के लिए आरक्षित हैं।
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