Private University: केरल में शिक्षा क्षेत्र में बड़ा बदलाव, निजी विश्वविद्यालय विधेयक को मिली मंजूरी
Kerala Assembly: केरल विधानसभा ने मंगलवार को निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना से संबंधित विधेयक को पारित कर दिया। उच्च शिक्षा मंत्री बिंदु ने संशोधनों और सुझावों पर चर्चा के बाद इसे पेश किया, जिसके बाद ध्वनिमत से मंजूरी मिल गई।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Private University: केरल विधानसभा ने मंगलवार को राज्य में निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का मार्ग खोलने वाले विधेयक को मंजूरी दे दी। इस विधेयक पर सोमवार और मंगलवार को व्यापक चर्चा हुई, जिसके बाद इसे सर्वसम्मति से पारित किया गया।
उच्च शिक्षा मंत्री बिंदु ने इसमें किए जाने वाले संशोधनों और सुझावों पर संक्षिप्त चर्चा के बाद केरल राज्य निजी विश्वविद्यालय (स्थापना और विनियमन) विधेयक, 2025 को पारित करने का प्रस्ताव पेश किया।
विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि यूडीएफ सैद्धांतिक रूप से विधेयक का विरोध नहीं कर रहा है और चाहता है कि सरकार इसे लागू करने से पहले इसका गहन अध्ययन और जांच करे।
उन्होंने निजी विश्वविद्यालय खोलते समय राज्य में विश्वसनीय कॉर्पोरेट शिक्षा एजेंसियों को प्राथमिकता देने सहित कई सुझाव भी दिए, जो दशकों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं।
निजी विश्वविद्यालयों पर सख्त नियमों के साथ मिलेगी अनुमति
यद्यपि विपक्षी मोर्चे की प्रमुख पार्टियों ने विधेयक पर कोई बड़ी आपत्ति नहीं जताई, लेकिन रिवोल्यूशनरी मार्क्सिस्ट पार्टी (RMP) के विधायक केके रेमा ने इसके खिलाफ कड़ी आवाज उठाई और चाहते थे कि वामपंथी सरकार इसे पूरी तरह वापस ले।
मंत्री बिंदु ने अपने जवाब में कहा कि राज्य में निजी विश्वविद्यालयों को सख्त सामाजिक नियमों और सतर्क हस्तक्षेप के साथ ही अनुमति दी जाएगी।
उन्होंने यह भी कहा कि यह विधेयक अचानक या जल्दबाजी में नहीं बनाया गया है, बल्कि राज्य के उच्च शिक्षा क्षेत्र में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों को सशक्त बनाने तथा उन्हें वैश्विक मानकों के स्तर तक ऊपर उठाने के लिए अनेक प्रयास किए गए हैं।
बाद में अध्यक्ष ए.एन. शमसीर ने विधेयक को ध्वनिमत के लिए रखा और घोषणा की कि इसे पारित कर दिया गया है।
कमेंट
कमेंट X