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ICAI Fee Waiver: कोरोना की वजह से माता-पिता को खोने वाले छात्रों को मिलेगी छूट, यहां पढ़िए डिटेल्स

Wed, 15 Sep 2021 04:11 PM IST
सोनिया चौहान एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सोनिया चौहान Updated Wed, 15 Sep 2021 04:11 PM IST
सार

ICAI Fees Waiver : 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को www.icai.org पर एसएसपी पोर्टल में पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।

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ICAI Notice 2021: Students who lost parents in covid will get fee waiver
ICAI - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ICAI ने सीए कोर्स की फीस में छूट देनी की घोषणा की है। आधिकारिक वेबसाइट पर जारी अधिसूचना के मुताबिक यह छूट केवल उन छात्रों पर को दी जाएगी जिन्होंने कोरोना महामारी के दौरान अपने माता-पिता को खो दिया है। पात्र छात्र आईसीएआई की आधिकारिक वेबसाइट icai.org पर जाकर अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बता दें कि प्राधिकरण ने आईसीआईटीएसएस, एआईसीआईटीएसएस और प्रबंधन व संचार कौशल पाठ्यक्रम सहित सभी स्तरों पर सीए पाठ्यक्रम पंजीकरण शुल्क में छूट देने का निर्णय लिया है। इसके लिए आवेदन करने हेतु आवश्यक अनिवार्य दस्तावेज की सूची नीचे साझा की गई है।

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1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 तक कोविड-19 के कारण अपने माता-पिता को खो देने वाले अभ्यर्थी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए छात्रों को सीए कोर्स में पंजीकरण करते समय आवश्यक दस्तावेज जमा करने होंगे। ध्यान रहे यह योजना केवल आधिकारिक सूचना में उल्लिखित समयरेखा के लिए मान्य है। इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले छात्रों को www.icai.org पर एसएसपी पोर्टल में पंजीकरण फॉर्म भरना होगा।

यह हैं आवश्यक दस्तावेज
  • आवेदकों को अपने माता-पिता का मृत्यु प्रमाण पत्र और आईडी प्रमाण जमा करना होगा।
  • आवेदन वही छात्रों के लिए लागू है जिन्होंने 1 अप्रैल, 2020 से 31 मार्च, 2023 के बीच कोविड 19 के कारण अपने माता-पिता को खो दिया है।
  • आईसीआईटीएसएस और एआईसीआईटीएसएस के लिए आवेदन करने वाले छात्रों को मृत्यु प्रमाण पत्र और पहचान प्रमाण अलग से सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधिवत सत्यापित प्रस्तुत करना होगा।
  • छात्रों को पाठ्यक्रम के पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज भी जमा करने होंगे, जैसा कि प्रॉस्पेक्टस में बताया गया है।

 इस प्रकार प्रोविजिनल रजिस्ट्रेशन के दौरान स्टूडेंट्स को फीस नहीं भरनी होगी। हालांकि, यदि स्क्रूटिनी के दौरान पाया जाता है कि स्टूडेंट योजना का लाभ लेने के लिए अयोग्य है तो उनका फॉर्म निरस्त कर दिया जाएगा।

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