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एचबीटीयू: कुलपति की नियुक्ति पर सुनवाई आज
टीम डिजिटल, अमर उजाला, कानपुर
Updated Tue, 08 Nov 2016 04:28 PM IST
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राज्य सरकार ने प्रो. एमजेड खान को एचबीटीयू का पहला कुलपति बनाया था
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हरकोर्ट बटलर टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी (एचबीटीयू-कानपुर) के कुलपति प्रो. एमजेड खान की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में सुनवाई होगी। इस पर राज्य सरकार, डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, एचबीटीयू और कुलपति को जवाब देना है।
राज्य सरकार ने प्रो. एमजेड खान को एचबीटीयू का पहला कुलपति बनाया। इसी आदेश को संस्थान के पूर्व शिक्षक डॉ. आरपी सिंह ने चुनौती दी और याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति पाने वाले प्रो. एमजेड खान के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। एकेटीयू के अधिकार को दरकिनार करते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए। यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक प्रोफेसर पद पर 10 साल तक काम करने वाले शिक्षक को ही कुलपति बनाया जा सकता है।
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राज्य सरकार ने प्रो. एमजेड खान को एचबीटीयू का पहला कुलपति बनाया। इसी आदेश को संस्थान के पूर्व शिक्षक डॉ. आरपी सिंह ने चुनौती दी और याचिका दाखिल की। याचिकाकर्ता का आरोप है कि नियुक्ति पाने वाले प्रो. एमजेड खान के पास पर्याप्त अनुभव नहीं है। एकेटीयू के अधिकार को दरकिनार करते हुए प्राविधिक शिक्षा विभाग ने अनुभव प्रमाण पत्र जारी कर दिए। यूनिवर्सिटी एक्ट के मुताबिक प्रोफेसर पद पर 10 साल तक काम करने वाले शिक्षक को ही कुलपति बनाया जा सकता है।
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