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सीबीएसई : स्कूलों के लिए भवन और अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र जरूरी, परिसर में बच्चों की सुरक्षा पर बोर्ड हुआ सख्त

Thu, 06 Jan 2022 05:59 AM IST
योगेश साहू अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली।
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Thu, 06 Jan 2022 05:59 AM IST
सार

स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करने चाहिए। स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल की इमारत की संरचना सुरक्षित और सुदृढ़ है। स्कूल को समय-समय पर सुरक्षा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए और निर्धारित समय पर सुरक्षा प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण कराना चाहिए।

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CBSE: Building and fire safety certificate necessary for schools, the board becomes strict on the safety of children in the campus
प्रतीकात्मक तस्वीर। - फोटो : Social Media

विस्तार

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने स्कूल परिसर में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर रुख अपनाया है। बोर्ड ने स्कूलों से कहा है कि उनके पास पास भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र होना जरूरी है। साथ ही स्कूल बस और अन्य स्कूल परिवहन में छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। ये भी सुनिश्चित किया जाए कि स्कूल समय के दौरान छात्र परिसर में सुरक्षित रहें। बोर्ड की ओर से समय-समय पर जारी किए जा रहे दिशा-निर्देशों का सख्ती से पालन करें।

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सीबीएसई की ओर से बच्चों की सुरक्षा को लेकर सभी स्कूल प्रमुखों को गाइडलाइंस जारी की गई हैं। इसमें कहा गया है कि बच्चे स्कूल में क्वालिटी टाइम बताते हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि वे स्कूल परिसर में सुरक्षित रहें। बोर्ड ने उम्मीद जताई है कि सभी स्कूल सुरक्षा उपायों के साथ-साथ समय-समय पर जारी किए गए दिशा-निर्देशों का पालन करें। बोर्ड ने गाइडलाइंस में कहा है कि स्कूलों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उनके पास वैध भवन सुरक्षा, अग्नि सुरक्षा और स्कूल के लिए अन्य जरूरी प्रमाणपत्र होने चाहिए। बोर्ड ने दोहराया है कि स्कूलों को बच्चों की सुरक्षा के आवश्यक पहलुओं को ध्यान रखा जाना चाहिए।
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स्कूलों में छात्रों की सुरक्षा के लिए अग्नि सुरक्षा मानदंड सुनिश्चित करने चाहिए। स्कूल को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि स्कूल की इमारत की संरचना सुरक्षित और सुदृढ़ है। स्कूल को समय-समय पर सुरक्षा दिशा-निर्देशों की समीक्षा करनी चाहिए और निर्धारित समय पर सुरक्षा प्रमाणपत्रों का नवीनीकरण कराना चाहिए। बोर्ड ने स्कूलों को राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से पहले जारी निर्देशों का पालन करने को कहा है।

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