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Calcutta HC: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने खारिज की बीजेपी एमपी की मांग, जानें क्या है पूरा मामला

Tue, 19 Dec 2023 06:52 PM IST
सौरभ पांडेय एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला
एजुकेशन डेस्क, अमर उजाला Published by: सौरभ पांडेय Updated Tue, 19 Dec 2023 06:52 PM IST
सार

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने बीजेपी एमपी की एक मांग को खारिज क र दिया है। आइए जानते हैं कि क्या है पूरा मामला...

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Calcutta HC refused BJP MP Dilip Ghosh grant for change Teachers Eligibility Test Bhagavad Gita programme
कलकत्ता हाई कोर्ट - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

Calcutta High Court: कलकत्ता उच्च न्यायालय ने मंगलवार को पश्चिम बंगाल में शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) की तारीख बदलने के लिए भाजपा सांसद दिलीप घोष और एक अन्य व्यक्ति की अर्जी को स्वीकार करने से इनकार कर दिया है। दोनों का कहना था कि 24 दिसंबर को होने वाले भगवद गीता जप कार्यक्रम के साथ टीईटी परीक्षा की तारीख मेल खाता है। इस कार्यक्रम में प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे।

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भाजपा सांसद दिलीप घोष और एक परीक्षार्थी के वकील ने प्रार्थना की कि परीक्षा की तारीख बदली जाए। यह कहते हुए कि शहर के मध्य में ब्रिगेड परेड ग्राउंड में 'एक लाख गीता पाठ' कार्यक्रम में प्रधान मंत्री भाग लेंगे और इसमें बड़ी संख्या में लोग जुटेंगे। भाजपा ने कहा है कि इस विशाल कार्यक्रम के आयोजन के लिए कई धार्मिक समूह एक साथ आए हैं और यह एक अराजनीतिक कार्यक्रम होगा।
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अदालत ने कहा कि राज्य सरकार और कोलकाता पुलिस के अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि परीक्षार्थियों को पांच केंद्रों तक पहुंचने में किसी भी तरह से बाधा न आए। मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवगणनम की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने कहा कि परीक्षा की तारीख तय करने से पहले सभी कारकों पर विचार करना पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड, शिक्षाविदों और प्रशासनिक अधिकारियों का काम है।

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परिवहन विभाग को निर्देश

पीठ, जिसमें न्यायमूर्ति हिरण्मय भट्टाचार्य भी शामिल थे, ने राज्य के परिवहन विभाग को निर्देश दिया कि वे अपने प्रवेश पत्र दिखाने पर परीक्षार्थियों के लिए पर्याप्त परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था करें। बता दें कि अर्जी के साथ दो जनहित याचिकाएं दायर की गईं, एक घोष द्वारा और दूसरी एक परीक्षार्थी द्वारा, यह कहते हुए कि टीईटी परीक्षा पहले 10 दिसंबर को निर्धारित की गई थी, एक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि इसे अचानक 24 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया, जब भगवद गीता पाठ कार्यक्रम निर्धारित है।


परीक्षा की तारीख बदलने की प्रार्थना करते हुए उन्होंने कहा कि यातायात में व्यवधान हो सकता है, क्योंकि गीता जप कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने की संभावना है, जिससे परीक्षार्थियों की सुविधा प्रभावित होगी।


टीईटी आयोजित करने वाले पश्चिम बंगाल बोर्ड ऑफ प्राइमरी एजुकेशन का प्रतिनिधित्व करने वाले वकील ने मुख्य न्यायाधीश के एक प्रश्न पर कहा कि पूरे पश्चिम बंगाल में 773 परीक्षा केंद्र होंगे, लेकिन कोलकाता में केवल पांच होंगे। यह भी कहा गया कि पांचों केंद्र मैदान से दूर स्थित हैं, जहां गीता पाठ कार्यक्रम होना है।

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