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दिल्ली : करोड़ों रुपये के बैंक घोटाले की आरोपी महिला को अमेरिका जाने की इजाजत नहीं
Sun, 17 Oct 2021 06:21 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Sun, 17 Oct 2021 06:21 AM IST
सार
अदालत ने उसके पति मनदीप सिंह ढिल्लों को अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ तीन माह के लिए अमेरीका जाने की इजाजत प्रदान कर दी।
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- फोटो : Social Media
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विस्तार
हाईकोर्ट ने यूको बैंक सहित कई बैंको से करोड़ो रुपये की धोखाधड़ी के मामले में आरोपी मनदीप कौर ढिल्लों को अमेरीका जाने की मंजूरी देने से इंकार कर दिया। वहीं अदालत ने उसके पति मनदीप सिंह ढिल्लों को अपनी तीन वर्षीय बच्ची के साथ तीन माह के लिए अमेरीका जाने की इजाजत प्रदान कर दी।
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न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता ने अपने फैसले में कहा कि आरोपी मनदीप कौर पर मामला विचाराधीन है और वह यूएस की नागरिक है और उसे यूएस जानकी मंजूरी देना उचित नहीं है। वहीं उनके पति मनदीप सिंह के खिलाफ फिलहाल कोई मामला दर्ज नहीं है ऐसे में अदालत उसे तीन माह के लिए जाने की मंजूरी प्रदान करते है।
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अदालत ने उसे 2 लाख रुपये का मुचलका जमा करवाने के अलावा यूएस में अपने रहने का पता व अपना माबाईल नंबर जांच अधिकारी को सौंपने का निर्देश दिया है।
सीबीआई के अनुसार आरोपी की कंपनी मैसर्स श्री श्याम पल्प एंड बोर्ड मिल्स ने यूको बैंक सहित सात बैंको से दो बार में 1904 करोड़ व 400 लाख रुपये की क्रेडिट सुविधा ली। आरोपियों ने बिना किसी कंपनी से मशीनरी लिए ही फर्जी दस्तावेजों के जरिए भुगतान करवा दिया व बैंको को 695.87 करोड़ क नुकसान पंहुचाया। इसके अलावा अपने हक में रिपोर्ट देने के लिए सीबीआई अधिकारी को रिश्वत का भी प्रयास किया।
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याची ने कहा उनके पिता यूएस में रहते है और जब वे यूएस जा रहे थे तो एयर पोर्ट पर सीबीआई द्वारा जारी लुकआउट नोटिस पर उन्हें रोक लिया गया। याची ने कहा कि उनके पास उत्तराखंड में कई संपत्ति, फार्म हाउस है और उनकी बेटी नोएड़ा के एक स्कूल में पढ़ती है और वे अधिकांशत: भारत में ही रहते है।
वहीं सीबीआई ने तर्क रखा कि दोनों ही यूएस के नागरिक है और यदि उन्हें मंजूरी दी गई तो वापस भारत नहीं आऐंगे। अदालत ने कहा मनजीत कौर के खिलाफ ट्रायल विचाराधीन है और उसे देश से बाहर जाने की मंजूरी देना उचित नहीं होगा।