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व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के सीसीआई के आदेश को चुनौती

Sat, 28 Aug 2021 12:06 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sat, 28 Aug 2021 12:06 AM IST
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नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि वह व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच के भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) के आदेश को रद्द करने संबंधी याचिकाएं खारिज करने के एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर व्हाट्सएप और फेसबुक की अपीलों पर अक्तूबर में सुनवाई करेगा।
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मुख्य न्यायाधीश डी. एन. पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने मामले की सुनवाई 11 अक्तूबर तय की है। अदालत ने व्हाट्सएप और फेसबुक को सीसीआई द्वारा जारी चार और आठ जून के नोटिस का जवाब देने के लिए समय प्रदान कर दिया।
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फेसबुक और व्हाट्सएप ने सीसीआई के उस नोटिस को भी चुनौती दी है, जिसमें उनसे एप की नई निजता नीति की जांच के सिलसिले में कुछ सूचनाएं देने के लिए कहा गया था। फेसबुक और व्हाट्सएप ने इस फैसले को चुनौती दी है।
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सिंगल जज ने सीसीआई द्वारा व्हाट्सएप की नई निजता नीति की जांच का आदेश दिए जाने के खिलाफ फेसबुक और व्हाट्सएप की याचिकाओं को खारिज कर दिया था। वहीं, खंडपीठ ने छह मई को अपील पर नोटिस जारी कर केंद्र से जवाब मांगा था।
सिंगल जज ने 22 अप्रैल को कहा था कि सीसीआई के लिए व्हाट्सएप की नई निजता नीति के खिलाफ उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय में दायर याचिकाओं के परिणाम की प्रतीक्षा करना ‘‘विवेकपूर्ण’’ होगा, लेकिन ऐसा नहीं करने से नियामक का आदेश ‘‘त्रुटिपूर्ण’’ या ‘‘अधिकार क्षेत्र को कम करने वाला’’ नहीं होगा।
अदालत ने कहा था कि उसे फेसबुक और व्हाट्सएप की उन याचिकाओं में सुनवाई लायक कुछ नहीं दिखा है जिनमें आयोग द्वारा जांच के आदेश में हस्तक्षेप का अनुरोध किया गया है। सीसीआई ने दलील दी थी कि वह व्यक्तिगत निजता के कथित उल्लंघन की जांच नहीं कर रहा, जिसे उच्चतम न्यायालय देख रहा है।
आयोग ने अदालत के समक्ष तर्क रखा था कि व्हाट्सएप की नई निजता नीति लक्षित विज्ञापनों के लिए उपयोगकर्ताओं के डाटा के अत्यधिक संकलन और उनका पीछा किए जाने को बढ़ावा देगी। इसलिए यह प्रभावशाली स्थिति का कथित दुरुपयोग है।

व्हाट्सएप और फेसबुक ने नई निजता नीति में जांच का निर्देश देने वाले सीसीआई के 24 मार्च के आदेश को चुनौती दी थी। सीसीआई ने व्हाट्सएप की नई निजता नीति पर आई खबरों के बाद जनवरी में इस मामले में स्वत: संज्ञान लेने का फैसला किया था।
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