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ताहिर हुसैन की ईडी रिमांड पर फैसला सुरक्षित

Sun, 06 Sep 2020 09:51 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2020 09:51 PM IST
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Tahir Hussain's decision on ED remand secured
नई दिल्ली। कड़कड़डूमा कोर्ट ने उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगा मामले से जुड़े धन शोधन मामले में आरोपी आप से निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन की रिमांड बढ़ाने पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मामले में पूछताछ के लिए पार्षद की रिमांड 9 दिन के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने फैसला सुरक्षित रख लिया और अब 7 सितंबर को इस पर फैसला होने की संभावना है। इस मामले में ईडी ने ताहिर हुसैन को शनिवार को वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए कोर्ट में पेश किया। ईडी ने कहा कि कई औपचारिकताओं और हुसैन के मेडिकल परीक्षण के कारण 29 अगस्त के बजाय 31 अगस्त को उसे उनकी कस्टडी मिली। सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वकील केके मनन ने विभिन्न फैसलों का हवाला देते हुए रिमांड अर्जी का कड़ा विरोध किया। वहीं ईडी के वकीलों अमित महाजन और नवीन कुमार मट्टा ने कहा कि हुसैन ने कई कंपनियों के खातों से धोखाधड़ी कर पैसे ट्रांसफर करके आपराधिक साजिश की है। जो पैसा मिला है वह आपराधिक तरीके से अर्जित है और दंगे के दौरान विभिन्न अपराधों को करने के लिए इस्तेमाल किया गया था। इस मामले में हुसैन से और भी कई दस्तावेज आदि के साथ पूछताछ के लिए रिमांड की जरूरत है। इसके साथ ही ईडी ने कहा कि इस मामले में उसने व्हाट्सएप चैट, फर्जी चालान और कई आपराधिक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इससे पहले अगस्त में पूर्वी एमसीडी ने हुसैन को पार्षद पद से बर्खास्त कर दिया था। ब्यूरो
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