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80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, मारपीट

Wed, 09 Sep 2020 12:39 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2020 12:39 AM IST
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Rape, assault on an 80-year-old woman
80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म, मारपीट
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नई दिल्ली। छावला थाना क्षेत्र में 80 साल की बुजुर्ग महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। विरोध पर वृद्धा के साथ मारपीट भी की गई। पीड़िता के शोर मचाने पर स्थानीय लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने वृद्धा को अस्पताल में भर्ती कराने के साथ आरोपी के खिलाफ दुष्कर्म और मारपीट का केस दर्ज कर उसे जेल भेज दिया। पुलिस के मुताबिक, आरोपी की पहचान रेवला खानपुर निवासी सोनू (33) के रूप में हुई, वह प्लंबर का काम करता है।
पुलिस के अनुसार थाना क्षेत्र निवासी बुजुर्ग महिला सोमवार शाम अपने घर के बाहर दूध वाले का इंतजार कर रही थी। तभी आरोपी वहां पहुंचा और वृद्धा से कहा कि आज दूधवाला नहीं आएगा। वह उन्हें दूध वाले के पास ले जाएगा। सोनू बुजुर्ग महिला को साथ लेकर एक सुनसान स्थान पर पहुंचा। वहां वृद्धा के साथ जोर जबरदस्ती करने लगा। वृद्धा ने अपनी उम्र का हवाला दिया, फिर भी आरोपी नहीं माना। विरोध करने पर वृद्धा के साथ मारपीट की। महिला के चिल्लाने पर कुछ गांव वाले वहां पहुंच गए और आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने परिजनों को सूचना देकर वृद्धा को अस्पताल में भर्ती कराया। मेडिकल कराने के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया। इलाज के बाद बुजुर्ग महिला को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है।
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नशेे का आदी है आरोपी
पुलिस के अनुसार दुष्कर्म का आरोपी नशे का आदी है। उसके परिवार में कोई नहीं है। माता-पिता का देहांत हो चुका है। 33 साल का होने के बाद भी उसकी शादी नहीं हुई हैं। गांव में घर के अलावा कुछ खेत भी हैं। पुलिस के अनुसार आरोपी सुबह से ही शराब का सेवन शुरू कर देता है। गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने उसका मेडिकल कराया है। आशंका है कि नशे में ही आरोपी में वारदात की है।
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आरोपी को फांसी की सजा मिले : स्वाति मालीवाल
दिल्ली महिला आयोग अध्यक्ष स्वाति मालीवाल और सदस्य वंदना सिंह ने मंगलवार शाम घर पहुंचकर पीड़िता से मुलाकात की और उनका हालचाल जाना। स्वाति मालीवाल ने कहा कि 6 माह की बच्ची से लेकर 80 साल की बुजुर्ग महिला तक कोई सुरक्षित नहीं है। आरोपी को हर हाल में 6 माह के भीतर फांसी होनी चाहिए। पीड़िता भी आरोपी को फांसी देने की मांग कर रही हैं।
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