Delhi: राघव चड्ढा ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, मानहानि मामले में जारी आदेश को दी चुनौती
आम आदमी पार्टी के नेता राघव चड्ढा ने मानहानि मामले में जारी समन को रद्द करने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। दिल्ली भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी के द्वारा आपराधिक मानहानि मामले शिकायत दी गई थी।
विस्तार
आम आदमी पार्टी (आप) के सांसद चड्ढा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी, जिसमें समन के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया गया था। उन्होंने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी की ओर से दायर मानहानि मामले में आरोपमुक्त करने की मांग की है। मानहानि मामले में ट्रायल कोर्ट ने समन जारी किया था और सेशन कोर्ट ने आदेश को बरकरार रखा था.
न्यायमूर्ति स्वर्णकांता शर्मा ने राघव चड्ढा के वकील से याचिका में अतिरिक्त दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 11 दिसंबर तय की है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल द्वारा पारित 11 नवंबर, 2023 के ट्रायल कोर्ट के आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा ने उच्च न्यायालय का रुख किया है। कोर्ट ने समन आदेश के खिलाफ राघव चड्ढा और सत्येन्द्र जैन द्वारा दायर दो अपीलों को खारिज कर दिया था। ट्रायल कोर्ट ने भाजपा नेता छैल बिहारी गोस्वामी द्वारा दायर मानहानि की शिकायत पर अपीलकर्ता को समन जारी किया था।