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Uttarakhand : उत्तराखंड में भी आठ सहयोगी संगठनों सहित पीएफआई पर प्रतिबंध, अधिसूचना जारी
Fri, 30 Sep 2022 05:17 AM IST
दुष्यंत शर्मा
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
अमर उजाला नेटवर्क, देहरादून
Published by: दुष्यंत शर्मा
Updated Fri, 30 Sep 2022 05:17 AM IST
सार
प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बृहस्पतिवार को इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने अधिसूचना जारी की है।
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- फोटो : amar ujala
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विस्तार
प्रदेश सरकार ने उत्तराखंड में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) और उसके आठ सहयोगी संगठनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। बृहस्पतिवार को इस संबंध में मुख्य सचिव डॉ. एसएस संधु ने अधिसूचना जारी की है। सभी जिलों के डीएम व एसएसपी को गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम में दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के निर्देश दिए हैं।
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केंद्र सरकार ने पीएफआई और उसके सहयोगी संगठन रिहाब इंडिया फाउंडेशन (आरआईएफ), कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया (सीएफआई), ऑल इंडिया इमाम काउंसिल (एआईआईसी), नेशनल कंफेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स आर्गेनाइजेशन, नेशनल वूमेंस फ्रंट जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहाब फाउंडेशन केरल को गैरकानूनी घोषित किया है।
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केंद्र सरकार के फैसले के बाद राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी कर उत्तराखंड में उक्त संगठनों को प्रतिबंधित किया है। सरकार ने सभी जिलाधिकारियों व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को एक्ट के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
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