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झटका: पटियाला हाउस कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की पत्नी को भेजा समन, ईडी की शिकायत पर की कार्रवाई
Sat, 18 Sep 2021 10:28 PM IST
Vikas Kumar
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: Vikas Kumar
Updated Sat, 18 Sep 2021 10:28 PM IST
सार
अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले से ही ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अधिवक्ता रूपिन बहल और अंगद मेहता के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों का नाम न तो सीबीआई की प्राथमिकी में हैं और न ही ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 45 के तहत नई दिल्ली में दर्ज शिकायत में।
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अभिषेक बनर्जी की पत्नी रुजिरा
- फोटो : Social Media
विस्तार
पटियाला हाउस कोर्ट ने शनिवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी की पत्नी को समन भेजा है। मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने उन्हें 30 सितंबर को अदालत में पेश होने का निर्देश दिया। बता दें कि कोयला घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा उन्हें दिल्ली बुलाया गया था लेकिन वो नहीं आईं। इस पर ईडी ने कोर्ट में शिकायत की, जिसके बाद उन्हें यह समन जारी किया गया है। ईडी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि रुजिरा ने बार-बार समन जारी करने के बावजूद यहां एजेंसी के सामने पेश होने से इनकार करती रही हैं।
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वहीं अभिषेक बनर्जी और उनकी पत्नी ने पहले से ही ईडी द्वारा जारी समन को रद्द करने की मांग करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर रखी है। अधिवक्ता रूपिन बहल और अंगद मेहता के जरिए दायर याचिका में कहा गया है कि बनर्जी और उनकी पत्नी दोनों का नाम न तो सीबीआई की प्राथमिकी में हैं और न ही ईडी द्वारा पीएमएलए की धारा 45 के तहत नई दिल्ली में दर्ज शिकायत में।
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याचिका में कहा गया है कि एजेंसी तय अपराध में उत्पन्न होने वाले मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों के संबंध में जांच शक्तियों को बढ़ा नहीं सकती क्योंकि इसकी जांच केवल कोलकाता में संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा की जा सकती है।
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याचिका में ईडी द्वारा 10 सितंबर 2021 को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, 2002 की धारा 50 के तहत जारी समन को रद्द करने और ईडी को उन्हें नई दिल्ली में बुलाने पर रोक लगाने की मांग की गई है। याची ने कहा कि ईडी को कोलकाता, पश्चिम बंगाल में ही जांच करने का निर्देश देने की मांग की गई है।
सीबीआई ने कुछ व्यक्तियों द्वारा पश्चिम बंगाल राज्य में किए गए ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लीजहोल्ड क्षेत्रों से अवैध खनन और कोयले की चोरी के कथित अपराधों के संबंध में एक प्राथमिकी दर्ज की थी। इसके तहत ईडी ने नई दिल्ली स्थित हेड इन्वेस्टिगेटिव यूनिट में ईसीआईआर दर्ज किया है।
याचिका में कहा गया है ईडी ने बार-बार याचिकाकर्ताओं को व्यक्तिगत रूप से नई दिल्ली में ईसीआईआर की प्रति दिए बिना ही बुलाया है। इसके अलावा उन्हें यह भी नहीं बताया कि उन्हें गवाह या आरोपी के रूप में बुलाया गया है और न ही जांच के दायरे का संकेत दिया जा रहा है।
याचिकाकर्ताओं ने ईडी द्वारा की जा रही जांच की निष्पक्षता के बारे में गंभीर आशंका जताई है। याचिका में यह भी कहा गया है कि एजेंसी मीडिया को उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के इरादे से और निराधार और निंदनीय आरोपों में झूठा फंसाने के लिए मीडिया ट्रायल को प्रोत्साहित करने के इरादे से चुनिंदा रूप से जानकारी लीक कर रही है।