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Delhi Lockdown News: दिल्ली में फिर बढ़ा एक सप्ताह का लॉकडाउन, जानें क्या रहेगा खुला और क्या बंद

Sun, 16 May 2021 12:51 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sun, 16 May 2021 12:51 PM IST
सार

सार्वजनिक स्थलों, बारात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें बीस लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी।

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Delhi Lockdown Extends News: lockdown extending by one more week arvind kejriwal announced know what open and close during this 
दिल्ली लॉकडाउन - फोटो : PTI

विस्तार

दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने एक सप्ताह के लिए फिर से लॉकडाउन को बढ़ा दिया है। अब 24 मई की सुबह 5:00 बजे तक पाबंदिया लागू रहेंगी। इस बार भी दिल्ली में मेट्रो नहीं चलेगी। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसकी घोषणा की है।

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लॉकडाउन-5 में लागू होंगी पाबंदिया:
1. लॉकडाउन में दिल्ली मेट्रो की सेवाएं बंद रहेंगी।
2. सार्वजनिक स्थलों, बरात घरों, बैंक्वेट हॉल व होटल में शादियों की मनाही है। सिर्फ अपने घर पर या कोर्ट में ही शादियां हो सकती हैं। इसमें बीस लोगों के हिस्सा लेने की इजाजत होगी।
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3. आईएसबीटी, रेलवे स्टेशन, मंडी व आवश्यक वस्तुओं की दुकानों पर सख्ती से कोविड प्रोटोकॉल लागू करने की जिला अधिकारी, पुलिस उपायुक्त, एमसीडी कमिश्नर समेत संबंधित अथारिटी  पर जिम्मेदारी होगी। इसमें खासतौर से मॉस्क के साथ सोशल डिस्टेंसिंग लागू करवाना होगा।
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4. दिल्ली पुलिस सड़क पर निकलने वाले लोगों के बीच कोविड प्रोटोकॉल लागू करेगी।
5. कानून का उल्लंघन करने वालों का आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

लॉकडाउन में केवल ये छूट मिलेगी
1. भारत सरकार के सभी कर्मचारियों को अपना आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलगी, इनमें पीएसयू भी शामिल हैं। आवश्यक सेवाओं में लगे दिल्ली सरकार के सभी अधिकारियों को छूट रहेगी।  पुलिस, होमगार्ड, सिविल डिफेंस, अग्निशमन, बिजली, पानी सहित कई अन्य सेवाओं में लगे लोगों को लॉकडाउन में राहत दी जाएगी।
2. सभी न्यायिक सेवा के अधिकारियों और कर्मचारियों को छूट मिलेगी। सभी को अपना आई कार्ड दिखाना अनिवार्य होगा।
3. सभी स्वास्थ्य सेवाओं में लगे डॉक्टर, नर्सिंग स्टॉफ, पैरामेडिकल, अस्पतालों की सेवाएं, टेस्टिंग लैब, मेडिकल इंस्टूमेंट, सैनिटाइजेशन सर्विसेज आदि।
4. गर्भवती महिलाओं को अटेंडेंट के साथ लॉकडाउन में छूट मिलेगी, लेकिन इसके लिए डॉक्टर का पर्चा और पहचान पत्र दिखाना होगा।
5. छात्र अगर कोई एग्जाम देने जा रहे हैं तो अपना वैलिड एडमिट कार्ड दिखा कर छूट पा सकेंगे।
6. अंतरराज्यीय सामान का परिवहन जारी रहेगा, इन्हें किसी पास या अनुमति की जरूरत नहीं होगी।
7. खाने पीने का सामान या ग्रॉसिरी बेचने वाली दुकानें।
8. फल, सब्जी और डेटी प्रोडक्ट बेचने वाले लोग, मछली, जानवरों का खाना, अखबार, दवा कारोबारी, बैंक और इंश्योरेंस के अधिकारी, एटीएम और सेबी से जुड़े लोग।
9. टेलीकॉम, इंटरनेट सेवाएं, ब्रॉडकास्ट से जुड़ी सेवाएं, केबिल और आईटी सेवाएं पेट्रोल पंप, सीएनजी पंप, एलपीजी वितरक कोल्ड स्टोरेज और वेयरहाउस।
10. सभी आवश्यक वस्तुओं की उत्पादक इकाइयां सभी वो गैर जरूरी सामान की इंडस्ट्री जिनके कामगार वहीं रहते हों सभी ई कॉमर्स और होम डिलीवरी सेवाएं।

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 पहले से लागू पाबंदियां, जो आगे भी रहेंगी लागू
1. सिनेमाघरों को 30 फीसदी क्षमता के साथ चलाने की अनुमति दी गई है।
2. रेस्टोरेंट में बैठ कर खाना नहीं खा सकेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट से खाना मंगाने की अनुमति होगी।
3. जिम, स्पा, ऑडिटोरियम को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है।
4. सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक कार्यक्रम बंद होंगे।
5. एमसीडी के हर रोज जोन के हिसाब से एक साप्ताहिक बाजार खोली जाएगी।
6. अगर कोई ट्रेन से सफर करने जा रहा है या फ्लाइट पकड़ने जाना है तो उसका कन्फर्म टिकट ही उनका पास माना जाएगा

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