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दिल्ली: दुष्कर्म मामले में लोजपा सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने से जज का इनकार, अब नए सिरे से होगी सुनवाई
Tue, 21 Sep 2021 11:58 PM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Tue, 21 Sep 2021 11:58 PM IST
सार
दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज बिहार के समस्तीपुर से सांसद हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद 17 सितंबर को अपना फैसला 20 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था।
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प्रिंस राज
- फोटो : ट्विटर
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विस्तार
दुष्कर्म मामले में लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) के सांसद प्रिंस राज की अग्रिम जमानत मामले की सुनवाई से जज ने खुद को अलग कर लिया है। अब बुधवार को जमानत अर्जी पर नए सिरे से सुनवाई होगी।
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दिवंगत रामविलास पासवान के भतीजे और चिराग पासवान के चचेरे भाई प्रिंस राज बिहार के समस्तीपुर से सांसद हैं। विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल ने बचाव पक्ष व अभियोजन पक्ष के तर्क सुनने के बाद 17 सितंबर को अपना फैसला 20 सितंबर के लिए सुरक्षित रख लिया था। 20 को भी फैसला नहीं आया और मंगलवार को फैसला आना था, लेकिन संबंधित जज ने स्वयं को मामले से अलग करते हुए फाइल जिला जज को भेज दी ताकि बुधवार को दूसरी अदालत मामले की सुनवाई कर सके।
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इस मामले में पुलिस ने तर्क रखा था कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है और शिकायतकर्ता के दावे के मुताबिक आरोपी से कथित आपत्तिजनक वीडियो क्लिप को बरामद किया जाना है। प्रिंस राज के वकील विकास पाहवा और नितेश राणा ने पुलिस के तर्क का विरोध करते हुए कहा कि उनके मुवक्किल के खिलाफ फर्जी मामला बनाया गया है।
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शिकायतकर्ता महिला व उसका दोस्त उनके प्रिंस राज से 2020 से ही उगाही कर रहे हैं और इस सिलसिले में 10 फरवरी को संसद मार्ग थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई है। महिला व उसके दोस्त ने इस मामले में अदालत से अग्रिम जमानत ली है। उन्होंने कहा कि महिला ने धमकी दी थी कि अगर वह उगाही के पैसे नहीं देते हैं तो उनकी छवि खराब कर देगी। प्रिंस राज ने उसे दो लाख रुपये दे दिए लेकिन उगाही अब भी जारी है और अब एक करोड़ रुपये की मांग की जा रही है।