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देशद्रोह मामले में जफरुल इस्लाम खान को अग्रिम जमानत

Fri, 31 Jul 2020 11:57 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 31 Jul 2020 11:57 PM IST
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high court grants anticipatory bail to Jafrul Islam khan in sedition case
नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर भड़काऊ पोस्ट डालने के मामले में आरोपी दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग (डीएमसी) के पूर्व अध्यक्ष जफरुल इस्लाम खान को हाईकोर्ट ने शुक्रवार को अग्रिम जमानत दे दी। उन पर आरोप है कि उत्तर पूर्वी दिल्ली दंगे को लेकर उन्होंने सोशल मीडिया पर भड़काऊ संदेश लिखा था। इस बाबत उनके खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था।
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न्यायमूर्ति मनोज कुमार ओहरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए याचिका पर सुनवाई की। इस दौरान 72 वर्षीय जफरुल इस्लाम खान ने अपनी अधिक उम्र, स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलों और कोविड-19 के जोखिम के मद्देनजर पीठ से अग्रिम जमानत देने का अनुरोध किया। दिल्ली पुलिस ने पीठ से कहा कि आगे की जांच के लिए उनकी जरूरत नहीं है। इसके बाद कोर्ट ने खान को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी।
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खान पर आरोप है कि उन्होंने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर 28 अप्रैल को कथित तौर पर राजद्रोह और द्वेषपूर्ण टिप्पणी के साथ एक पोस्ट डाली थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दो मई को एक शिकायत के आधार पर जफरुल इस्लाम खान के खिलाफ राजद्रोह व विभिन्न समुदायों के बीच नफरत फैलाने के आरोप में केस दर्ज किया था।
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