फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   family members approaches high court for releasing of property

हैदराबाद के नवाब के वंशजों ने संपत्ति के लिए हाईकोर्ट में लगाई याचिका

Wed, 10 Feb 2021 12:50 AM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Wed, 10 Feb 2021 12:50 AM IST
विज्ञापन
family members approaches high court for releasing of property
नई दिल्ली। हैदराबाद के नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग तृतीय के वंशजों ने केंद्र सरकार द्वारा संपत्ति कब्जे में लेने के फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। उन्होंने अदालत से सरकार को संपत्ति उनके पक्ष में जारी करने के लिए उनके आवेदन पर विचार करने का निर्देश देने का आग्रह किया है।
विज्ञापन

न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह के समक्ष दायर याचिका में कहा गया है कि गृह मंत्रालय ने सालार जंग तृतीय की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है। याची ने दावा किया कि वे नवाब मीर यूसुफ अली खान सालार जंग के पहले डिग्री वैध उत्तराधिकारी हैं। नवाब मीर की 2 मार्च, 1949 को मृत्यु हो गई थी।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार के अधिवक्ता चेतन शर्मा ने अदालत को बताया कि याची ने ऐसी ही एक याचिका सर्वोच्च न्यायालय में भी दायर की हुई है और इसकी जानकारी इस याचिका में नहीं दी गई। दिल्ली हाईकोर्ट की अपेक्षा याची को तेलंगाना हाईकोर्ट में जाना चाहिए था। अदालत ने उन्हें उक्त याचिका की प्रति पेश करने का निर्देश देते हुए कहा कि वे इसी के बाद तय करेंगी कि सुनवाई की जाए या नहीं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने मामले की सुनवाई एक मार्च तय की है। याचिकाकर्ता सैयद जाहिद अली और तीन अन्य लोगों ने दिवंगत नवाब के पोते होने का दावा करते हुए अदालत से सरकार को उनके पहले डिग्री वैध उत्तराधिकारियों के पक्ष में 12 मार्च, 2020 और 1 जुलाई, 2020 को संपत्ति जारी करने के लिए दिए ज्ञापन पर विचार करने का निर्देश देने का आग्रह किया।

याचिकाकर्ताओं की ओर से पेश अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अदालत ने पिछले साल 20 अप्रैल को ही उनके मुवक्किल को उत्तराधिकार प्रमाणपत्र दिया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने संपत्ति कब्जे में लेने का निर्णय लिया है ऐसे में दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है और अदालत को इसे सुनने का अधिकार है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed