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दिल्ली: पिंक लाइन पर डीएमआरसी की डबल डेकर वायडक्ट परियोजना को मिली हरी झंडी

Mon, 20 Dec 2021 08:49 PM IST
सुशील कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 20 Dec 2021 08:49 PM IST
सार

न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा निपटाए गए मामले को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पीठ ने डीएमआरसी के वकील के इस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि अधिकारियों ने याची द्वारा दिए ज्ञापन को पहले ही खारिज कर दिया है।

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DMRC double decker viaduct project on Pink Line gets green signal
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : फोटो: कुमार संजय

विस्तार

उच्च न्यायालय ने सोमवार को उत्तर पूर्वी दिल्ली में पिंक लाइन पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन की डबल डेकर वायडक्ट परियोजना को हरी झंडी प्रदान कर दी। अदालत ने परियोजना में गंभीर और बुनियादी अंतर्निहित कमियों को लेकर दायर याचिका खारिज कर दी।

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याचिका में कहा गया था कि यदि परियोजना को क्रियान्वित करने की अनुमति दी जाती है, तो यह तबाही मचाएगी और इसके परिणामस्वरूप हजारों 50-70 साल पुराने पेड़ कट जाएंगे। इसके अलावा साइकिल पर आने-जाने वाले लोगों को ज्यादा परेशानी होगी। 
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न्यायमूर्ति डीएन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने याचिका खारिज करते हुए कहा निपटाए गए मामले को पुनर्जीवित करने के लिए पर्याप्त आधार नहीं है। पीठ ने डीएमआरसी के वकील के इस तर्क को भी स्वीकार कर लिया कि अधिकारियों ने याची द्वारा दिए ज्ञापन को पहले ही खारिज कर दिया है। अदालत ने इससे पहले संबंधित अधिकारियों को याचिका को ज्ञापन के रूप में स्वीकार कर नियम, कानून और सरकार की नीति के अनुसार इस पर जल्द से जल्द निर्णय करने का निर्देश दिया था। यह याचिका एसडी विंडलेश वकील और जैन आरोग्य नेचुरोकेयर वेलफेयर सोसाइटी द्वारा दायर की गई थी।
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याचिकाकर्ता ने तर्क रखा था कि इस तरह के खराब डिजाइन और तकनीकी रूप से खराब परियोजना के कार्यान्वयन से न केवल जनता का हजारों करोड़ पैसा बर्बाद होगा, बल्कि जनता के लिए भी असुविधाजनक होगा और यदि उक्त परियोजना को संशोधित या समीक्षा नहीं की गई तो हमेशा के लिए यातायात की समस्या पैदा हो जाएगी।

उन्होंने कहा कि रोड नंबर-59 पर विस्तारित पिंक लाइन की प्रस्तावित योजना आधुनिक तकनीक, वास्तुकार, डिजाइन का सबसे दोषपूर्ण टुकड़ा है जो इस क्षेत्र की 20 लाख से अधिक आबादी के लिए परेशानी वाला साबित होगा। इससे अधिकांश गरीब तबके के गरीब लोग साइकिल से अपने कार्यस्थल पर जा रहे हैं और उन्हें ऊपर चढ़ना होगा और रोड नंबर-59 के 7 किलोमीटर को पार करने के लिए एक बार नहीं, बल्कि छह बार नीचे उतरना होगा। इसके अलावा यातायात के लिए पहले स्तर पर एक गलियारा बनाकर 100 प्रतिशत अतिरिक्त यातायात स्थान प्रदान करके यातायात समस्या को हल करने के बजाय प्रस्तावित वास्तुकार सड़क संख्या पर चार मौजूदा फ्लाईओवर के अलावा दो और फ्लाईओवर बनाना चाहते हैं।

याची ने अदालत से आग्रह किया था कि वह यमुना विहार (बाबरपुर मौजपुर मेट्रो स्टेशन से खजूरी मेट्रो स्टेशन तक मेट्रो पिंक लाइन को रोड नंबर-59 पर विस्तारित करने के लिए) में फ्लाईओवर के साथ या बिना सभी परियोजनाओं की एक प्रति अदालत में पेश करने का निर्देश दिया जाए। इसे मंजूरी के लिए यूनिफाइड ट्रैफिक एंड ट्रांसपोर्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेंटर (यूटीटीयूपीईसी) के समक्ष रखा जाए।

याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की भी मांग की थी कि वे गोकुलपुरी फ्लाईओवर को पहले स्तर पर एक एलिवेटेड कॉरिडोर द्वारा गोकुलपुरी फ्लाईओवर से जोड़कर रोड नंबर-59 पर बनाए जा रहे डबल कॉरिडोर मार्ग की एक नई योजना तैयार करें। दो मौजूदा फ्लाईओवरों के बीच यमुना विहार में एक और फ्लाईओवर बनाने के बजाय दूसरे स्तर पर दूसरे एलिवेटेड कॉरिडोर पर मेट्रो लाइन और इसे यूटीटीआईपीईसी के सामने रखें, यदि पहले अनुमोदन के लिए नहीं रखा गया है।


याचिकाकर्ता ने प्रतिवादियों को यह निर्देश देने की भी मांग की कि वे परियोजना के लिए डीएमआरसी द्वारा अधिग्रहित वर्ग मीटर में हरित भूमि का कुल क्षेत्रफल अदालत में दाखिल करें और काटे और लगाए गए पेड़ों की विस्तृत सूची, प्रत्यारोपण की रिपोर्ट दे।

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