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अंतरिम जमानत पर कैदियों को छोड़ने की मांग: हाईकोर्ट में याचिका दायर, पांच दिनों में तिहाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी
Tue, 20 Apr 2021 09:00 AM IST
सुशील कुमार कुमार
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार कुमार
Updated Tue, 20 Apr 2021 09:00 AM IST
सार
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जेलों से कैदियों की भीड़ कम करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत या पैरोल पर छोड़ने का आग्रह किया गया है। इस सिलसिले में सोमवार को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।
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तिहाड़ जेल
- फोटो : PTI
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विस्तार
कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच जेलों से कैदियों की भीड़ कम करने के लिए उन्हें अंतरिम जमानत या पैरोल पर छोड़ने का आग्रह किया गया है। इस सिलसिले में सोमवार को हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई।
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पेश याचिका में कहा गया है कि राजधानी व अन्य राज्यों में कोरोना के हालात बेहद खराब हैं और मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। मीडिया रिपोर्ट के हवाले से कहा गया है कि पिछले पांच दिनों में तिहाड़ में कोरोना मरीजों की संख्या दोगुनी हो गई है।
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याची अधिवक्ता आरके गोसाईं की याचिका में कहा गया है कि 12 अप्रैल को 59 कैदी और सात जेल स्टाफ संक्रमित हुए थे। ये संख्या 17 अप्रैल को 117 कैदी तथा 14 जेल स्टाफ तक पहुंच गई। इसके पीछे कारण जेल में क्षमता से दोगुना कैदियों का बंद होना है। कोरोना से बचाव के लिए सामाजिक दूरी का पालन जरूरी है लेकिन जेल में ये संभव नहीं है।
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याची की ओर से अधिवक्ता ललित वलेचा और सदफ इलियास खान ने कहा कि जेल में कैदियों के संक्रमित होने की भारी आशंका है। इससे बचाव का एक रास्ता जेलों में बंद कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर छोड़ना है। याचिका में कैदियों को अंतरिम जमानत पर छोड़ने के संबंध में सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट के पिछले आदेशों का भी हवाला दिया गया है।