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दिल्ली हाईकोर्ट: मुख्य सचिव को एमसीडी चुनाव आयुक्त नियुक्त करने के खिलाफ याचिका पर केजरीवाल सरकार से जवाब तलब

Wed, 15 Dec 2021 03:15 PM IST
अनुराग सक्सेना पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: अनुराग सक्सेना Updated Wed, 15 Dec 2021 03:15 PM IST
सार

भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के सेवारत मुख्य सचिव को 21 अप्रैल 2022 से दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त अनैतिक रूप से नियुक्त किया है।

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Delhi High Court: Seeks response from Kejriwal government on petition against appointment of Chief Secretary as MCD Election Commissioner
दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव विजय कुमार देव - फोटो : amar ujala

विस्तार

दिल्ली सरकार के मुख्य सचिव को दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त नियुक्त किए जाने के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रदेश की केजरीवाल सरकार से जवाब दाखिल करने के लिए कहा है। यह नियुक्ति अगले साल 21 अप्रैल से प्रभावी होगी।

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मुख्य न्यायाधीश डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह की पीठ ने दिल्ली सरकार और पूर्वी, उत्तरी और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने यह नोटिस सरकार को 25 नवंबर को जारी इस अधिसूचना को तत्काल वापस लेने का निर्देश देने वाली याचिका पर किया है।
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भाजपा विधायक नंद किशोर गर्ग द्वारा दायर याचिका के अनुसार, अधिसूचना में कहा गया है कि दिल्ली सरकार ने दिल्ली की राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीटी) के सेवारत मुख्य सचिव विजय कुमार देव को 21 अप्रैल 2022 से दिल्ली नगर निगम का चुनाव आयुक्त अनैतिक रूप से नियुक्त किया है।
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शशांक देव सुधी के माध्यम से दायर याचिका में दावा किया गया कि यह नियुक्ति कानूनों को खारिज करते हुए की गई है, जिनके तहत चुनाव आयुक्त जैसे महत्वपूर्ण पदों पर तटस्थ और गैर राजनीतिक व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है।

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