फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi : High Court said court cannot turn a blind eye if bulldozers run on justice in the light

Delhi : दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा- उजाले में न्याय पर बुलडोजर चले तो कोर्ट आंख नहीं मूंद सकता

Sun, 04 Dec 2022 04:03 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Sun, 04 Dec 2022 04:03 AM IST
विज्ञापन
Delhi : High Court said court cannot turn a blind eye if bulldozers run on justice in the light
दिल्ली हाईकोर्ट - फोटो : एएनआई

हाईकोर्ट ने शनिवार को कहा, लोकतंत्र की अंतरात्मा के रक्षक होने के नाते, जब दिन के उजाले में न्याय के सिरों पर बुलडोजर चलाया जा रहा हो, तो कोर्ट आंख नहीं मूंद सकता। कोर्ट ने इस टिप्पणी के साथ सार्वजनिक भूमि पर बने एक धर्मार्थ अस्पताल की लीज डीड को रद्द करने वाला आदेश रद्द कर दिया।

विज्ञापन


जस्टिस चंद्र धारी सिंह की पीठ ने कहा, यह न्याय का उपहास है कि सार्वजनिक भूमि पर एक धर्मार्थ अस्पताल चलाने और ठोस अनुसंधान और उपचार सुविधाएं प्रदान करने जैसे नेक काम में योगदान देने वाली संस्था को लीज डीड रद्द करने की कठोरता का सामना करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


कानून, जिसे कल्याण सुनिश्चित करने के लिए एक साधन होना चाहिए, उसे वर्तमान मामले में अत्याचार के एक उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया। एक सांविकधानिक अदालत और लोकतंत्र के विवेक-रक्षक होने के नाते, यह अदालत न्याय पर दिनदहाड़े बुलडोजर चलता देख अहम आंख नहीं मूंद सकते।
विज्ञापन
विज्ञापन


हाईकोर्ट ने कहा, संस्था राज्य के कल्याण का काम कर रही है। इसके कारण होने वाले अनुचित उत्पीड़न से कानून के शासन का उत्पीड़न होगा। हाईकोर्ट खोसला मेडिकल इंस्टीट्यूट की एक अपील पर सुनवाई कर रहा था, जिसने शालीमार बाग में एक चिकित्सा अनुसंधान केंद्र और अस्पताल की स्थापना की थी।


याचिका में दिल्ली विकास प्राधिकरण के 1995 के आदेश को बरकरार रखते हुए एक निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें दिल्ली विकास प्राधिकरण के पट्टे को रद्द करने और संपत्ति को खाली करने का निर्देश दिया गया था।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed