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दिल्ली: घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली एजेंसी को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर कराना होगा पंजीकरण, 30 दिन के अंदर मिलेगा लाइसेंस

Sat, 20 Feb 2021 07:55 PM IST
सुशील कुमार कुमार न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार कुमार Updated Sat, 20 Feb 2021 07:55 PM IST
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Delhi government directed domestic workers providing private placement agency to register on e district portal get licence within 30 days
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल - फोटो : twitter.com/ArvindKejriwal
दिल्ली सरकार ने घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी को अपने ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर पंजीकरण कराने का निर्देश दिया है। पंजीकरण करने के एक महीने के भीतर लाइसेंस मिल जाएगा। 
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नोटिस जारी करते हुए श्रम मंत्रालय ने कहा कि अगर एजेंसियां बिना पंजीकरण और लाइसेंस के घरेलू कामगार उपलब्ध कराती है तो 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। वहीं दिल्ली सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि घरेलू कामगार उपलब्ध कराने वाली सभी प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसी को ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपना पंजीकरण कराना चाहिए। 
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घरेलू कामगारों को मुहैया करने वाली प्लेसमेंट एजेंसियां, दिल्ली दुकानें और प्रतिष्ठान अधिनियम 1954 के तहत पंजीकृत हैं। उसको भी ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर दिल्ली प्राइवेट प्लेसमेंट एजेंसीज (रेगुलेशन) 2014 के आदेश के तहत पंजीकरण कराने के लिए निर्देश दिया है। पंजीकरण ऑनलाइन करा सकते हैं और यह निशुल्क है। 
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