{"_id":"61c06a3a218d7708837aacc5","slug":"delhi-court-granted-exemption-from-personal-appearance-to-p-chidambaram-and-his-son-karti-in-aircel-maxis-deal","type":"story","status":"publish","title_hn":"दिल्ली: अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को दी बड़ी राहत, एयरसेल मैक्सिस सौदे मामले में व्यक्तिगत पेशी से दी छूट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
दिल्ली: अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को दी बड़ी राहत, एयरसेल मैक्सिस सौदे मामले में व्यक्तिगत पेशी से दी छूट
Mon, 20 Dec 2021 05:04 PM IST
सुशील कुमार
पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली
Published by: सुशील कुमार
Updated Mon, 20 Dec 2021 05:04 PM IST
सार
विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने चिदंबरम को तब राहत दी जब उनके वकील अर्शदीप सिंह ने अदालत को सूचित किया कि वह अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका यात्रा कार्यक्रम पहले से तय था।
विज्ञापन
पी चिदंबरम (फाइल फोटो)
- फोटो : Facebook
विस्तार
अदालत ने एयरसेल मैक्सिस से जुड़े मामले में जांच एजेंसी को आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे सहित अन्य आरोपियों को आरोपपत्र व अन्य दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने आरोपी चिदंबरम को व्यक्तिगत पेशी से आज की छूट प्रदान कर दी।
विज्ञापन
विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपी पेश हुए और चिदंबरम के अधिवक्ता ने पेशी से छूट प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करते हुए कहा कि उनकी पहले से ही यात्रा तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा चिदंबरम व उनके बेटे को अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान की हुई है।
विज्ञापन
अदालत ने हाल ही में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया था। इसके अलावा जांच एजेंसी को जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जांच विभिन्न देशों से जुड़ी है और लैटर लैगोलेटरी जारी किया हुआ है।
विज्ञापन
अदालत ने जांच एजेंसी को सभी आरोपियों को आरोप पत्र व संबंधित दस्तावेज सौंपने का निर्देश देते हुए चिदंबरम व उनके बेटे को नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।