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दिल्ली: अदालत ने पी चिदंबरम और उनके बेटे कार्ति को दी बड़ी राहत, एयरसेल मैक्सिस सौदे मामले में व्यक्तिगत पेशी से दी छूट

Mon, 20 Dec 2021 05:04 PM IST
सुशील कुमार पीटीआई, नई दिल्ली
पीटीआई, नई दिल्ली Published by: सुशील कुमार Updated Mon, 20 Dec 2021 05:04 PM IST
सार

विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल ने चिदंबरम को तब राहत दी जब उनके वकील अर्शदीप सिंह ने अदालत को सूचित किया कि वह अदालत में पेश नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि उनका यात्रा कार्यक्रम पहले से तय था।
 

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Delhi Court granted exemption from personal appearance to P Chidambaram and his son Karti in Aircel Maxis deal
पी चिदंबरम (फाइल फोटो) - फोटो : Facebook

विस्तार

अदालत ने एयरसेल मैक्सिस से जुड़े मामले में जांच एजेंसी को आरोपी पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम, उनके बेटे सहित अन्य आरोपियों को आरोपपत्र व अन्य दस्तावेज प्रदान करने का निर्देश दिया है। वहीं अदालत ने आरोपी चिदंबरम को व्यक्तिगत पेशी से आज की छूट प्रदान कर दी।

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विशेष न्यायाधीश एमके नागपाल के समक्ष कार्ति चिदंबरम सहित अन्य आरोपी पेश हुए और चिदंबरम के अधिवक्ता ने पेशी से छूट प्रदान करने के लिए आवेदन दाखिल करते हुए कहा कि उनकी पहले से ही यात्रा तय है। इसके अलावा उन्होंने कहा चिदंबरम व उनके बेटे को अदालत ने अग्रिम जमानत प्रदान की हुई है।
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अदालत ने हाल ही में आरोप पत्र पर संज्ञान लेते हुए सभी आरोपियों को तलब किया था। इसके अलावा जांच एजेंसी को जांच प्रगति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान जांच एजेंसी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि जांच विभिन्न देशों से जुड़ी है और लैटर लैगोलेटरी जारी किया हुआ है। 
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अदालत ने जांच एजेंसी को सभी आरोपियों को आरोप पत्र व संबंधित दस्तावेज सौंपने का निर्देश देते हुए चिदंबरम व उनके बेटे को नियमित जमानत के लिए आवेदन दाखिल करने का निर्देश दिया है।

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