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दंगों के तीन मामले में 7 पर अभियोग तय

Fri, 01 Oct 2021 08:21 PM IST
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 01 Oct 2021 08:21 PM IST
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Charges framed on 7 in three riots cases
नई दिल्ली। अदालत ने उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों से संबंधित तीन अलग-अलग मामलों में सात लोगों के खिलाफ आरोप तय किए हैं। अदालत ने कहा कि सभी आरोपियों के खिलाफ मुकदमा चलाने के पर्याप्त साक्ष्य है।
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अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विनोद यादव ने आरोपी इमराम उर्फ मॉडल, इमरान, दिनेश यादव उर्फ मिशेल, बाबू उर्फ साहिल, संदीप उर्फ मोगली टिंकू और संदीप भाटी के खिलाफ अभियोग तय करते हुए अभियोजन पक्ष को गवाहों के बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया है।
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अदालत ने आरोपियों से पूछा कि उनके खिलाफ धारा 147, 148, 149, 427, 436, 380, 454, 307, 392, 394 व 188 के तहत मुकदमा चलाया जाएगा, क्या वे अपना अपराध स्वीकार करते है। आरोपियों ने स्वयं को निर्दोष बताते हुए मुकदमा लड़ने का तर्क रखा। इस मामले में गोली लगने से एक व्यक्ति गंभीर रूप जख्मी हो गए थे।
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एक अन्य मामले में एक दुकान में लूटपाट करने का आरोप है।
अदालत ने कहा, पुलिस की ओर से पेश साक्ष्यों व दस्तावेज से स्पष्ट है कि आरोपी किसी न किसी प्रकार से दंगों के मामलों में लिप्त रहे हैं। उन्होंने भीड़ में शामिल होकर लूटपाट व दंगा किया। इतना ही नहीं कानून व्यवस्था में लगी पुलिस पर भी पथराव कर सरकारी काम में बाधा पहुंचाया।
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