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प्रतिबंध की अवधि दो माह और बढ़ी: हवाई अड्डा और उसके आस पास लेजर बीम लाइट और ड्रोन पर रोक

Tue, 22 Feb 2022 01:04 AM IST
Vikas Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: Vikas Kumar Updated Tue, 22 Feb 2022 01:04 AM IST
सार

पुलिस सूत्रों का कहना है कि आईजीआई हवाई अड्डे के के आस पास बड़ी संख्या में फार्म हाउस हैं। यहां अकसर पार्टियों और शादी समारोह के दौरान लेजर लाइट का प्रयोग होता था। 

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ban on laser beam lights and flying drones in around igi airport
इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा दिल्ली - फोटो : NewDelhiAirPort

विस्तार

इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा (आईजीआई) और उसके आसपास के इलाके में लेजर बीम लाइट व ड्रोन के इस्तेमाल पर लगी रोक को दो महीने के लिए और आगे बढ़ा दिया गया है। एयरपोर्ट पुलिस उपायुक्त संजय त्यागी ने बताया कि इन पर पहले से रोक लगी हुई है। इसे दो माह के लिए बढ़ दिया गया है। लेजर लाइटें काफी खतरनाक है। इसकी रोशनी से विमान चालक को काफी परेशानी होती है। इससे विमान दिशा भटक सकता है। 

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पुलिस सूत्रों का कहना है कि आईजीआई हवाई अड्डे के के आस पास बड़ी संख्या में फार्म हाउस हैं। यहां अकसर पार्टियों और शादी समारोह के दौरान लेजर लाइट का प्रयोग होता था। विमान संचालन में परेशानी को देखते हुए पुलिस ने यह निर्देश जारी किया है। 

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