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उपहार अग्निकांड केस: अंसल बंधुओं सहित सभी दोषियों ने सौंपे आय संबंधी दस्तावेज

Tue, 12 Oct 2021 02:00 AM IST
नोएडा ब्यूरो न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: नोएडा ब्यूरो Updated Tue, 12 Oct 2021 02:00 AM IST
सार

अदालत के निर्देशानुसार सभी दोषियों ने अपनी संपत्ति व आय प्रमाणपत्र अदालत को सौंप दिए। डीएसएलएसए उनका मूल्यांकन कर अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट देगी ताकि दोषियों पर सजा के अलावा मुआवजा व जुर्माना राशि तय की जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर तय की है।

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All the convicts including Ansal brothers handed over income related documents
उपहार अग्निकांड - फोटो : Social Media

विस्तार

1997 के उपहार सिनेमा अग्निकांड से जुड़े साक्ष्यों से छेड़छाड़ मामले में रियल एस्टेट व्यवसायी सुशील, गोपाल अंसल सहित अन्य दोषियों ने सोमवार को अदालत के समक्ष अपनी संपत्ति, आयकर रिटर्न इत्यादि दस्तावेज जमा करवा दिए। सभी दस्तावेज दिल्ली राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (डीएसएलएसए) को सौंप दिए गए।

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पटियाला हाउस अदालत के मुख्य महानगर दंडाधिकारी पंकज शर्मा ने हाल ही में अंसल बंधुओं के अलावा कोर्ट के पूर्व कर्मी दिनेश चंद शर्मा के साथ दो अन्य लोगों पी पी बत्रा और अनूप सिंह को भी दोषी ठहराया था। अब उनकी सजा निर्धारण पर सुनवाई लंबित है।
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अदालत के निर्देशानुसार सभी दोषियों ने अपनी संपत्ति व आय प्रमाणपत्र अदालत को सौंप दिए। डीएसएलएसए उनका मूल्यांकन कर अदालत के समक्ष अपनी रिपोर्ट देगी ताकि दोषियों पर सजा के अलावा मुआवजा व जुर्माना राशि तय की जा सके। अदालत ने मामले की सुनवाई 16 अक्तूबर तय की है।
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13 जून 1997 को बॉर्डर फिल्म के शो के दौरान सिनेमा हॉल में आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई थी। मुख्य मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुशील और गोपाल अंसल को दो साल कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि अदालत ने दोनों को काटी गई सजा और 30-30 करोड़ रुपये जुर्माना लगाकर रिहा कर दिया था। जुर्माने की राशि का इस्तेमाल ट्रॉमा सेंटर के निर्माण में होना था।


वहीं, मामले में दो आरोपियों हर स्वरूप पंवार और धर्मवीर मल्होत्रा की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है। यह मामला पीड़ितों की ओर से नीलम कृष्णामूर्ति की याचिका पर सुनवाई के बाद हाईकोर्ट के आदेश पर दर्ज किया गया था।

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