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Delhi News: दुष्कर्म मामले में अधिवक्ता के आत्मसमर्पण की अवधि बढ़ाई
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नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने महिला वकील की ओर से कराए गए दुष्कर्म के मामले में 51 वर्षीय अधिवक्ता के आत्मसमर्पण की अवधि को 17 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया है। अदालत ने 7 नवंबर को इस अधिवक्ता की जमानत रद्द करते हुए एक सप्ताह के भीतर ट्रायल कोर्ट में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। हालांकि, आरोपी ने आत्मसमर्पण की अवधि को एक सप्ताह और बढ़ाने की गुहार लगाई, जिसमें उसने बताया कि जमानत रद्द करने के आदेश के खिलाफ उसने सर्वोच्च न्यायालय में अपील दायर की है, जिसे सोमवार को सूचीबद्ध किए जाने की संभावना है।
हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए न केवल आरोपी अधिवक्ता को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, बल्कि दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भी प्रशासनिक जांच के निर्देश जारी किए। ये अधिकारी कथित तौर पर महिला वकील को अपने आरोप वापस लेने के लिए मजबूर करने में शामिल थे। अदालत ने इस तरह के मामले में न्यायिक अधिकारियों की संलिप्तता पर हैरानी जताई और इसे गंभीरता से लिया। ब्यूरो
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हाई कोर्ट ने गंभीर रुख अपनाते हुए न केवल आरोपी अधिवक्ता को आत्मसमर्पण का आदेश दिया, बल्कि दो न्यायिक अधिकारियों के खिलाफ भी प्रशासनिक जांच के निर्देश जारी किए। ये अधिकारी कथित तौर पर महिला वकील को अपने आरोप वापस लेने के लिए मजबूर करने में शामिल थे। अदालत ने इस तरह के मामले में न्यायिक अधिकारियों की संलिप्तता पर हैरानी जताई और इसे गंभीरता से लिया। ब्यूरो
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