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दिल्ली: संपत्ति कर पर 15 अक्तूबर तक 15 फीसदी छूट, यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली से लोगों को हुई परेशानी
Sun, 03 Oct 2021 08:52 AM IST
प्राची प्रियम
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
Published by: प्राची प्रियम
Updated Sun, 03 Oct 2021 08:52 AM IST
सार
15% छूट के साथ नए यूपिक के आवेदन की अवधि भी 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। बिना छूट के नए यूपिक के आवेदन 16 अक्तूबर से स्वीकार किए जाएंगे। संपत्ति कर का भुगतान पूर्वी निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं।
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विस्तार
नई दिल्ली के पूर्वी निगम ने संपत्ति कर भुगतान पर मिल रही 15% छूट की अवधि को 15 अक्तूबर तक बढ़ा दिया है। महापौर श्याम सुंदर अग्रवाल ने इसकी जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी के चलते यूपिक आधारित भुगतान प्रणाली से लोगों को संपत्ति कर भुगतान में परेशानी हुई, इसलिए लोगों को अबतक छूट देने का फैसला लिया गया है।
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महापौर ने बताया कि 15% छूट के साथ नए यूपिक के आवेदन की अवधि भी 10 अक्तूबर तक बढ़ा दी गई है। बिना छूट के नए यूपिक के आवेदन 16 अक्तूबर से स्वीकार किए जाएंगे। संपत्ति कर का भुगतान पूर्वी निगम की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर कर सकते हैं। 30 सितंबर तक करीब 1.60 लाख करदाताओं से 100 करोड़ रूपये से अधिक संपत्ति कर प्राप्त हुआ है।
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सीलमपुर क्षेत्र में तीन दुकानें सील
पूर्वी दिल्ली नगर निगम के संपत्ति कर विभाग ने बकाया कर भुगतान नहीं करने पर सीलमपुर में तीन दुकानों को सील किया है। दुकान मालिकों पर 1196862 रूपये संपत्ति कर बकाया है।
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अपर आयुक्त डॉ. ब्रजेश सिंह ने बताया कि इन संपत्ति मालिकों को समय समय पर संपत्ति कर नहीं जमा कराने के संबंध में नोटिस भी जारी किया गया है। लेकिन इन्होंने संपत्ति कर का भुगतान नहीं किया। इसकी वजह से पूर्वी निगम ने तीन दुकानों को सील किया है। उन्होंने बताया कि संपत्तिकर का भुगतान नहीं करने वाले बाकी लोगों के विरूद्ध पूर्वी निगम इसी तरह भविष्य में कार्रवाई करेगा।