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30 खरीदारों को ब्याज समेत लौटाने होंगे 18.29 करोड़ रुपये, टुडे होम्स को रिफंड का आदेश
Thu, 21 Nov 2019 06:06 AM IST
अमर शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, गुरुग्राम
Published by: अमर शर्मा
Updated Thu, 21 Nov 2019 06:06 AM IST
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने तय समय पर घर देने में विफल रहने पर टुडे होम्स एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर को 30 खरीदारों के 18.29 करोड़ रुपये ब्याज समेत वापस करने का आदेश दिया है। इतना ही नहीं रियल एस्टेट फर्म को चार माह के अंदर प्रत्येक खरीदार को 25 हजार रुपये बतौर मुकदमा खर्च के रूप में भी देने का निर्देश दिया है।
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनवाई के दौरान बिल्डर के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए 30 खरीदारों से ली गई मूल धनराशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। खरीदारों ने सेक्टर-73 स्थित कैनरी ग्रीन्स आवासीय परियोजना में फ्लैट बुक किए थे।
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राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने सुनवाई के दौरान बिल्डर के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए 30 खरीदारों से ली गई मूल धनराशि को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ लौटाने का आदेश दिया है। खरीदारों ने सेक्टर-73 स्थित कैनरी ग्रीन्स आवासीय परियोजना में फ्लैट बुक किए थे।
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खरीदारों को भरनी पड़ी ईएमआई
सुनवाई के दौरान एनसीडीआरसी के अध्यक्ष आरके अग्रवाल व सदस्य एम श्रीषा ने कहा कि घर पाने के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं किया जा सकता। बिल्डर की तरफ से घर पर कब्जा देने में काफी देर हो चुकी है इसलिए शिकायतकर्ता उचित ब्याज के साथ मूल धनराशि वापस पाने के हकदार हैं। आयोग ने बिल्डर के खिलाफ सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि अधिकांश खरीदारों ने होम लोन ले रखा है और बैंक को 10.25 से 12 प्रतिशत तक ईएमआई भरने को मजबूर हैं। ऐसे में खरीदारों को 12 प्रतिशत ब्याज के साथ उनकी मूल धनराशि को वापस करना होगा।
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