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जनपद में लागू हुई धारा-144, उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 02 Feb 2021 10:22 PM IST
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बुलंदशहर। डीएम रविंद्र कुमार ने विभिन्न पर्वों/त्योहारों, किसान आंदोलन, परीक्षाओं और कोविड-19 के हालातों को देखते हुए जनपद में धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं। इसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निषेधाज्ञा आगामी 28 फरवरी तक जनपद में लागू रहेगी।
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गौरतलब है कि आगामी बसंत पंचमी का त्योहार 16 फरवरी 2021 को, 19 फरवरी 2021 को ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी गरीब नवाज का उर्स, 26 फरवरी को हजरत अली का जन्मदिन, 27 फरवरी को संत रविदास जयंती मनाई जाएगी। इसके अलावा विभिन्न परीक्षाओं और किसानों के आंदोलन को देखते हुए जनपद में कानून और शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा-144 लगाई गई है। इस दौरान कोई भी व्यक्ति हथियार, लाठी-डंडे आदि लेकर नहीं चलेगा। यह प्रतिबंध सुरक्षा में लगे पुलिसकर्मियों, वृद्धों, दिव्यांगों पर नहीं रहेगा। कोई भी व्यक्ति निजी या सार्वजनिक स्थान पर ईंट-पत्थर, आग्नेयास्त्र आदि इक_ा नहीं करेगा। सक्षम प्राधिकारी सिटी मजिस्ट्रेट/संबंधित उपजिला मजिस्ट्रेट की अनुमति के बिना कोई भी जुलूस, धरना-प्रदर्शन, मेला, पंचायत, शिविर अथवा धार्मिक कार्यक्रम आयोजन आयोजित नहीं किया जाएगा। इसके अलावा
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