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नाबालिग बेटी के बैंक खाते से लेन-देन, मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश

Amarujala Local Bureau अमर उजाला लोकल ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2020 06:59 PM IST
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नाबालिग बेटी के बैंक खाते से लेन-देन, मां के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश
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एक महीने पहले अदालत ने संबंधित मामले में तलब की थी रिपोर्ट माई सिटी रिपोर्टर गाजियाबाद। नाबालिग बेटी के जीरो बैंलेंस बैंक खाते से लाखों रुपये के लेन-देन करने पर मां के खिलाफ अदालत ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है। पति ने पत्नी पर आरोप लगाया था कि बैंक प्रबंधक से मिलीभगत कर नाबालिग बेटी के बैंक खाते से लाखों रुपये का लेन-देन किया है। पत्नी अंजली शर्मा ने भी पति सचिन व सास-ससुर के खिलाफ 21 अगस्त को महिला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए आरोप लगाया था कि लोन लिए गए लाखों रुपये हड़प लिए।
पटेल नगर द्वितीय निवासी सचिन शर्मा के वरिष्ठ अधिवक्ता खालिद खान ने बताया कि सचिन की पत्नी अंजली वर्ष 2017 व 18 में आरडीसी में यस बैंक की शाखा में कार्यरत थी। उसी दौरान अंजली ने अपनी नौ वर्षीय बेटी के नाम जीरो बैलेंस का बचत खाता उसी बैंक में खुलवा लिया। आरोप है कि अंजली ने बैंक प्रबंधक अंकुर गुप्ता से सांठगांठ नाबालिग बेटी के नाम का चेकबुक ले लिया। फिर बेटी के चेक बुक से फर्जी एंट्री दिखाकर कई बड़े ट्रांजेक्शन कर धोखाधड़ी की। सचिन ने बताया कि बाद में अंजली दिल्ली की इक्यूटास स्माल फांइनेंस बैंक की चांदनी चौक, शाखा में नौकरी करने लगी। वहां भी अंजली ने प्रबंधक गौरव सिक्का से मिलकर नाबालिग बेटी का बचत खाता खुलवाया और चेक जारी करा लिया। आरोप है कि बैंक नियमों का उल्लंघन करके बेटी के खाते से कूटरचित ट्रांंजेक्शन करके लाखों रुपये की धोखाधड़ी की। खालिद ने बताया कि सचिन को 18 अगस्त को बेटी के खातों में कूटनीतिक ट्रांजेक्शन का पता चला। इसके बाद सचिन ने पत्नी और दोनों प्रबंधकों समेत कुछ अज्ञात लोगों के खिलाफ एसएसपी को लिखित शिकायत  भेजी थी। इसके बाद थाने से कोई कार्रवाई नहीं हुई थी।
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------------ आशुतोष यादव
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