लोकप्रिय और ट्रेंडिंग टॉपिक्स

विज्ञापन
Hindi News ›   Uttarakhand ›   Chamoli News ›   Uttarakhand High court sent notice to state and central government regarding Raini disaster

Uttarakhand: रैणी आपदा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला

संवाद न्यूज एजेंसी, नैनीताल Published by: अलका त्यागी Updated Tue, 14 Mar 2023 05:38 PM IST
सार

बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा के बाद कई लोग लापता हो गए थे। इसमें 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में लगभग 122 लोग लापता हैं।

उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट
उत्तराखंड नैनीताल हाईकोर्ट - फोटो : अमर उजाला फाइल फोटो

विस्तार

उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को बीते वर्ष चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई आपदा के बाद लापता शवों को खोजने और उनका अंतिम संस्कार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।



Uttarakhand Budget Session: सदन में आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 पेश, विपक्ष के सदस्य एक दिन के लिए निलंबित

रैणी से अभी भी 122 लोग लापता 

बता दें कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा के बाद कई लोग लापता हो गए थे। इसमें 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि आपदा में दबे शवों को राज्य सरकार ने खोजा ही नहीं।

याची ने न्यायालय को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में लगभग 122 लोग लापता हैं। जिसमें देश के ही नही बल्कि पड़ोसी देश के लोग भी शामिल हैं। कहा कि लापता लोगों के शवों को खोजना और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

क्षमा करें यह सर्विस उपलब्ध नहीं है कृपया किसी और माध्यम से लॉगिन करने की कोशिश करें

;

Followed

;