Uttarakhand: रैणी आपदा को लेकर हाईकोर्ट ने राज्य और केंद्र सरकार को भेजा नोटिस, पढ़ें क्या है पूरा मामला
बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा के बाद कई लोग लापता हो गए थे। इसमें 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। याचिकाकर्ता ने न्यायालय को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में लगभग 122 लोग लापता हैं।
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उत्तराखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को बीते वर्ष चमोली जिले के रैणी क्षेत्र में आई आपदा के बाद लापता शवों को खोजने और उनका अंतिम संस्कार करने के मामले में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने इस मामले में राज्य और केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने तीन हफ्ते में नोटिस का जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
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रैणी से अभी भी 122 लोग लापता
बता दें कि दिल्ली निवासी आचार्य अजय गौतम ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि बीते वर्ष रैणी गांव के धौली गंगा में आई आपदा के बाद कई लोग लापता हो गए थे। इसमें 206 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई थी। याचिकाकर्ता का कहना है कि आपदा में दबे शवों को राज्य सरकार ने खोजा ही नहीं।
याची ने न्यायालय को बताया कि अभी भी उस क्षेत्र में लगभग 122 लोग लापता हैं। जिसमें देश के ही नही बल्कि पड़ोसी देश के लोग भी शामिल हैं। कहा कि लापता लोगों के शवों को खोजना और रीति रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार करना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है।