उत्तराखंड के कर्मचारियों को दिवाली गिफ्ट, केंद्रीय कर्मियों की तरह बोनस
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उत्तराखंड के अराजपत्रित और दैनिक कर्मचारियों को केंद्रीय कर्मचारियों की तरह तदर्थ बोनस के रूप में दिवाली का तोहफा मिला है। बृहस्पतिवार को शासन की ओर से इसका शासनादेश जारी किया गया है। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर प्रहलाद सिंह के मुताबिक सात लाख से अधिक कर्मचारी इससे लाभान्वित होंगे।
अराजपत्रित श्रेणी के राज्य कर्मचारियों, राजकीय विभागों के कार्यप्रभारित कर्मचारियों, सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं, स्थानीय निकायों के कर्मचारियों एवं दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को वर्ष 2015-2016 के लिए 30 दिन के तदर्थ बोनस का भुगतान किया जाएगा।
सचिव डीएस गर्ब्याल की ओर से जारी शासनादेश में कहा गया है कि ग्रेड वेतन 4800 में कार्यरत अराजपत्रित कर्मचारियों जिन्हें ग्रेड वेतन से उच्च ग्रेड वेतन या वेतनमान में कोई परिवर्तन न हुआ हो।
जानिए, कौन कर्मचारी होंगे बोनस पाने के हकदार
शासनादेश के मुताबिक, वही अराजपत्रित कर्मचारी बोनस सुविधा के पात्र होंगे जो 31 मार्च 2016 को राज्य की नियमित सेवा में थे और जिन्होंने 31 मार्च 2016 तक छह माह की लगातार सेवा पूरी की हो। दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों, जिन्होंने 31 मार्च 2016 को तीन साल या उससे अधिक समय तक लगातार कार्य किया हो और प्रत्येक वर्ष कम से कम 240 दिन कार्यरत रहे हों को भी यह सुविधा अनुमन्य होगी।
जीओ के मुताबिक अनुमन्य तदर्थ बोनस की धनराशि का भुगतान नकद किया जाएगा। ऐसे कर्मचारी जिनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही या किसी न्यायालय में आपराधिक मुकदमा लंबित हो, को तदर्थ बोनस का भुगतान ऐसी अनुशासनात्मक कार्यवाही या मुकदमे का परिणाम प्राप्त होने तक स्थगित रहेगा।
संगठन की ओर से तदर्थ बोनस की मांग की गई थी, इसके जीओ से कर्मचारियों में खुशी है। दिवाली से पहले कर्मचारियों को इसका भुगतान हो जाएगा।
-अरुण पांडे, प्रदेश प्रवक्ता राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद