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हाईकोर्ट के निर्देश पर हरकत में एमडीडीए
Dehradun
Updated Wed, 05 Jun 2013 05:30 AM IST
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देहरादून। भाजपा की पार्षद पर एक महिला की जमीन कब्जा करने के मामले में हाईकोर्ट के निर्देश के बाद अब एमडीडीए हरकत में है। इससे पहले प्रकरण में आयुक्त गढ़वाल और शासन स्तर से भी कार्रवाई के आदेश हुए, लेकिन किसी भी आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। मजबूरन उन्हें हाईकोर्ट की शरण लेनी पड़ी।
प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि एमडीडीए इसमें क्या कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट के इस सवाल को लेकर एमडीडीए अधिकारियों की बोलती बंद है। आरोप है कि अब तक भाजपा पार्षद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी। पिछले कई सालों से यह लटका हुआ है। रक्षा मंत्रालय तक से इस प्रकरण में जिला प्रशासन को पत्र आ चुका है, लेकिन राजनीतिक दबाव में मशीनरी पंगु बनी रही। सचिव एमडीडीए बंशीधर तिवारी का कहना है कि हाईकोर्ट के सवाल का जवाब बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट की ओर से जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका अनुपालन किया जाएगा।
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प्रकरण की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने पूछा है कि एमडीडीए इसमें क्या कार्रवाई कर सकता है। कोर्ट के इस सवाल को लेकर एमडीडीए अधिकारियों की बोलती बंद है। आरोप है कि अब तक भाजपा पार्षद ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं होने दी। पिछले कई सालों से यह लटका हुआ है। रक्षा मंत्रालय तक से इस प्रकरण में जिला प्रशासन को पत्र आ चुका है, लेकिन राजनीतिक दबाव में मशीनरी पंगु बनी रही। सचिव एमडीडीए बंशीधर तिवारी का कहना है कि हाईकोर्ट के सवाल का जवाब बनाया जा रहा है। हाईकोर्ट की ओर से जो भी आदेश दिया जाएगा, उसका अनुपालन किया जाएगा।
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