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सड़क हादसे में महिला की मौत के दोषी युवक को 2 साल कैद
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 18 Mar 2016 12:49 AM IST
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चंडीगढ़ में मनीमाजरा के एफआर लाइट प्वाइंट पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी साहिल वर्मा उर्फ सोनू को दो साल कैद की सजा सुनाई है।
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साथ ही उस पर 6 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। युवक और महिला की स्कूटी में टक्कर हो गई थी। इससे महिला की मौत हो गई थी। मनीमाजरा थाना पुलिस ने साहिल वर्मा के खिलाफ 4 अक्तूबर 2014 को संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि कोर्ट ने उसे ऊपरी अदालत में अपील के लिए वक्त देते हुए जमानत दे दी है।
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मामले के अनुसार 3 अक्तूबर 2014 की रात करीब सवा नौ बजे एक महिला स्कूटी से ढिल्लों बैरियर से एफआर मोटर मार्केट की ओर जा रही थी। वह रेड लाइट होने पर एफआर लाइट प्वाइंट पर रुकी हुई थी। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई और महिला ने स्कूटी बढ़ाई तभी रेड लाइट जंप कर दूसरी ओर से आ रहे साहिल वर्मा ने उसकी स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी।
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इससे दोनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। पुलिस दोनों को मनीमाजरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गई। वहां सोनू को तो उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके अगले रोज पुलिस ने सोनू के खिलाफ खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही के चलते मौत की धारा में केस दर्ज किया था।