फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Crime ›   woman killed in vehicle collision, imprisonment for accused

सड़क हादसे में महिला की मौत के दोषी युवक को 2 साल कैद

Fri, 18 Mar 2016 12:49 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़ Updated Fri, 18 Mar 2016 12:49 AM IST
विज्ञापन
woman killed in vehicle collision, imprisonment for accused
जेल

चंडीगढ़ में मनीमाजरा के एफआर लाइट प्वाइंट पर सड़क हादसे में स्कूटी सवार महिला की मौत के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय ने दोषी साहिल वर्मा उर्फ सोनू को दो साल कैद की सजा सुनाई है।

विज्ञापन


साथ ही उस पर 6 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। युवक और महिला की स्कूटी में टक्कर हो गई थी। इससे महिला की मौत हो गई थी। मनीमाजरा थाना पुलिस ने साहिल वर्मा के खिलाफ 4 अक्तूबर 2014 को संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया था। हालांकि कोर्ट ने उसे ऊपरी अदालत में अपील के लिए वक्त देते हुए जमानत दे दी है।
विज्ञापन


मामले के अनुसार 3 अक्तूबर 2014 की रात करीब सवा नौ बजे एक महिला स्कूटी से ढिल्लों बैरियर से एफआर मोटर मार्केट की ओर जा रही थी। वह रेड लाइट होने पर एफआर लाइट प्वाइंट पर रुकी हुई थी। जैसे ही ग्रीन लाइट हुई और महिला ने स्कूटी बढ़ाई तभी रेड लाइट जंप कर दूसरी ओर से आ रहे साहिल वर्मा ने उसकी स्कूटी को जबरदस्त टक्कर मार दी।
विज्ञापन
विज्ञापन


इससे दोनों सड़क पर गिर गए और घायल हो गए। पुलिस दोनों को मनीमाजरा के प्राइमरी हेल्थ सेंटर ले गई। वहां सोनू को तो उपचार के बाद छुट्टी दे दी गई, लेकिन महिला की उपचार के दौरान मौत हो गई। इसके अगले रोज पुलिस ने सोनू के खिलाफ खतरनाक और लापरवाही से वाहन चलाने और लापरवाही के चलते मौत की धारा में केस दर्ज किया था।

विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed