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रेप के आरोपी प्रोड्यूसर मोरानी की जमानत याचिका खारिज
रेप के आरोपी प्रोड्यूसर मोरानी की जमानत याचिका खारिज
Updated Sat, 23 Sep 2017 05:15 PM IST
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सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के आरोपी बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका के हैदराबाद हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद मोरानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर बॉलीवुड पहुंची एक युवती ने मोरानी पर रेप करने का मामला दर्ज कराया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए प्रोड्यूसर से कहा कि वह पहले तेलंगाना पुलिस के समक्ष सरेंडर करें।
पहले भी लग चुका है झटका
इसके पहले पांच सितंबर को हैदराबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज करने के सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। सत्र अदालत ने यह भी पाया कि 2-जी घोटाले के आरोपी मोरानी ने अदालत से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। मोरानी ने इस तथ्य को छुपाने का प्रयास किया कि वह हाई प्रोफाइल घोटाला केस में सुनवाई का समाना कर रहे हैं और कई महीने तक जेल में भी रह चुके हैं।
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पहले भी लग चुका है झटका
इसके पहले पांच सितंबर को हैदराबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज करने के सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा था। सत्र अदालत ने यह भी पाया कि 2-जी घोटाले के आरोपी मोरानी ने अदालत से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। मोरानी ने इस तथ्य को छुपाने का प्रयास किया कि वह हाई प्रोफाइल घोटाला केस में सुनवाई का समाना कर रहे हैं और कई महीने तक जेल में भी रह चुके हैं।
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