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रेप के आरोपी प्रोड्यूसर मोरानी की जमानत याचिका खारिज

Sat, 23 Sep 2017 05:15 PM IST
रेप के आरोपी प्रोड्यूसर मोरानी की जमानत याचिका खारिज
रेप के आरोपी प्रोड्यूसर मोरानी की जमानत याचिका खारिज Updated Sat, 23 Sep 2017 05:15 PM IST
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Rape accused producer Morani's bail plea dismissed from court
सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को रेप के आरोपी बॉलीवुड प्रोड्यूसर करीम मोरानी की जमानत याचिका खारिज कर दी। जमानत याचिका के हैदराबाद हाईकोर्ट में खारिज होने के बाद मोरानी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। गौरतलब है कि एक्ट्रेस बनने का सपना लेकर बॉलीवुड पहुंची एक युवती ने मोरानी पर रेप करने का मामला दर्ज कराया है। चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा और जस्टिस एएम खानविल्कर और जस्टिस डीवाई चंद्रचूर्ण की पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए प्रोड्यूसर से कहा कि वह पहले तेलंगाना पुलिस के समक्ष सरेंडर करें।
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पहले भी लग चुका है झटका
इसके पहले पांच सितंबर को हैदराबाद हाईकोर्ट ने भी जमानत याचिका खारिज करने के सत्र अदालत के फैसले को बरकरार रखा था।  सत्र अदालत ने यह भी पाया कि 2-जी घोटाले के आरोपी मोरानी ने अदालत से तथ्यों को छुपाने की कोशिश की। मोरानी ने इस तथ्य को छुपाने का प्रयास किया कि वह हाई प्रोफाइल घोटाला केस में सुनवाई का समाना कर रहे हैं और कई महीने तक जेल में भी रह चुके हैं।
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