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Hindi News ›   Crime ›   Life imprisonment for accused of rape

नाबालिग से दुराचार और हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद

Tue, 02 May 2017 01:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, गोपेश्वर
ब्यूरो/अमर उजाला, गोपेश्वर Updated Tue, 02 May 2017 01:05 AM IST
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Life imprisonment for accused of rape

दुराचार के बाद नाबालिग की निर्मम हत्या के मामले में विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान की अदालत ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियुक्त उत्तराखंड पुलिस का बर्खास्त सिपाही है और गिरफ्तारी के दिन से ही न्यायिक अभिरक्षा में पुरसाड़ी कारागार में बंद है।

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घटना 13 सितंबर वर्ष 2015 की है। चमोली जिले के एक क्षेत्र के अंतर्गत एक नाबालिग सुबह सात बजे अपने घर से डिब्बे में दूध लेकर किसी परिचित के यहां देने जा रही थी।
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तभी एक युवक वीरेंद्र लाल ने उसे अकेला पाकर उससे दुष्कर्म करने के बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। इसके बाद उसने शव पत्थर के नीचे दबा दिया। मृतका के चाचा ने उसी दिन राजस्व पुलिस में नामजद मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने दुराचार, हत्या और पोक्सो अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।
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मामले की गंभीरता को देखते हुए डीएम चमोली ने मामले की जांच राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस को हस्तांतरित की। जांच के बाद आरोपी के विरुद्ध न्यायालय में आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया। सोमवार को विशेष सत्र न्यायाधीश कहकशा खान ने वीरेंद्र लाल को दोषी पाते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। सरकार की ओर से मामले की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता कुलदीप सिंह बर्तवाल ने की।

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