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MS Dhoni: झारखंड हाईकोर्ट ने महेंद्र सिंह धोनी को तलब किया, अदालत में पेश होने का दिया आदेश; जानें मामला

Tue, 12 Nov 2024 10:49 PM IST
शोभित चतुर्वेदी स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रांची
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, रांची Published by: शोभित चतुर्वेदी Updated Tue, 12 Nov 2024 10:49 PM IST
सार

रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोनी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ संज्ञान लिया था। इसके खिलाफ ही दिवाकर और दास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 

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Jharkhand High Court summoned Former Indian Captain Mahendra Singh Dhoni ordered to appear in the court
धोनी - फोटो : IPL/BCCI

विस्तार

पूर्व भारतीय कप्तान महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल 2025 में खेलने की तैयारी कर रहे हैं और उससे पहले ही झारखंड हाईपोर्ट ने व्यापारिक सौदे के मामले में उन्हें नोटिस जारी किया है। धोनी के खिलाफ यह मामला उनके पूर्व साझेदार मिहिर दिवाकर और सौम्या दास ने दर्ज कराया है। हाईकोर्ट ने धोनी को इस मामले में कोर्ट में पेश होकर अपना पक्ष स्पष्ट करने का आदेश दिया है।
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दिवाकर और दास अर्का स्पोर्ट्स एंड मैनेजमेंट लिमिटेड के निदेशक हैं और उन्होंने भारत के पूर्व कप्तान के साथ उनके नाम का उपयोग करके क्रिकेट अकादमियां खोलने का समझौता किया था। धोनी ने दोनों पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाते हुए पांच जनवरी को उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज कराई थी। धोनी ने कहा था कि उन्होंने 2021 में यह समझौता रद्द कर दिया था, इसके बावजूद दोनों उनके नाम का उपयोग करते रहे। धोनी ने 15 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी का आरोप लगाया था।
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रांची के एक न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत ने धोनी की शिकायत पर दोनों के खिलाफ संज्ञान लिया था। इसके खिलाफ ही दिवाकर और दास हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। 
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