फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Sports ›   Local Sports ›   High Court blames sports bodies for 10-year-old Fatima Nida Death due to lack of food

Fatima Nida Death: घर-खाना नहीं मिलने से 10 साल की खिलाड़ी की मौत, हाई कोर्ट ने खेल निकायों को जिम्मेदार बताया

Sat, 24 Dec 2022 01:02 PM IST
शक्तिराज सिंह स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि
स्पोर्ट्स डेस्क, अमर उजाला, कोच्चि Published by: शक्तिराज सिंह Updated Sat, 24 Dec 2022 01:02 PM IST
सार

याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 15 दिसंबर के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए दोनों खेल निकायों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसमें टीम या खिलाड़ियों को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी।
 

विज्ञापन
High Court blames sports bodies for 10-year-old  Fatima Nida Death due to lack of food
फातिमा निदा - फोटो : सोशल मीडिया

विस्तार

केरल उच्च न्यायालय में शुक्रवार को याचिका दायर कर केरल की 10 वर्षीय खिलाड़ी की नागपुर में विषाक्त भोजन से हुई मौत के लिए नेशनल फेडरेशन और केरल की एक साइकिल पोलो एसोसिएशन को जिम्मेदार ठहराया गया है। खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में हिस्सा लेने नागपुर गई थी।
विज्ञापन


‘केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन’ ने अपनी दलील में दावा किया कि उच्च न्यायालय ने उसकी टीम को महाराष्ट्र के नागपुर में खेल प्रतियोगिता में भाग लेने की अनुमति दी थी, लेकिन जब 10 वर्षीय फातिमा निदा शहाबुद्दीन समेत उसके खिलाड़ी आयोजन स्थल पर पहुंचे तो, उन्हें ‘साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया’ द्वारा भोजन या आवास प्रदान नहीं किया गया।
विज्ञापन


याचिकाकर्ता एसोसिएशन ने अधिवक्ता संथन वी. नायर के माध्यम से दायर अपनी अवमानना याचिका में कहा कि परिणामस्वरूप, खिलाड़ियों को एक स्थानीय छात्रावास में ठहराना पड़ा और युवा खिलाड़ी विषाक्त भोजन खाने से बीमार पड़ गई, जिसकी गुरुवार सुबह मौत हो गई। याचिकाकर्ता (केरल साइकिल पोलो एसोसिएशन) ने अवमानना याचिका में कहा कि प्रतिवादी (साइकिल पोलो फेडरेशन ऑफ इंडिया और साइकिल पोलो एसोसिएशन ऑफ केरल) खिलाड़ी की मौत के लिए जिम्मेदार हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन


याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय के 15 दिसंबर के उस आदेश के कथित उल्लंघन के लिए दोनों खेल निकायों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई किए जाने का अनुरोध किया, जिसमें टीम या खिलाड़ियों को नागपुर में राष्ट्रीय स्तर के आयोजन में भाग लेने की अनुमति दी गई थी। इसमें दावा किया गया है कि जब ये आयोजन स्थल पर पहुंचे तो फेडरेशन के अधिकारियों ने शुरू में उन्हें भाग लेने की इजाजत देने से इंकार कर दिया और खेल मंत्रालय के हस्तक्षेप के बाद याचिकाकर्ता द्वारा चयनित खिलाड़ियों को भाग लेने की इजाजत दी गई। याचिका में दावा किया गया है कि इसके साथ ही अधिकारियों ने यह स्पष्ट कर दिया कि वे उन्हें भोजन और आवास मुहैया नहीं कराएंगे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all Sports news in Hindi related to live update of Sports News, live scores and more cricket news etc. Stay updated with us for all breaking news from Sports and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed