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कोर्ट ने सरकार और आरपीएससी से पूछा एसबीसी आरक्षण का कैसे दिया लाभ
अमर उजाला टीम डिजिटल/जयपुर
Updated Wed, 22 Mar 2017 07:49 PM IST
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राजस्थान हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर पूछा है कि आरएएस भर्ती-2016 की मुख्य परीक्षा में शामिल करने के लिए अभ्यर्थियों को एसबीसी आरक्षण का लाभ कैसे दिया गया है।
न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश निधिराज शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 15 सितंबर को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इसमें एसबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया।
वहीं हाईकोर्ट ने गत 9 दिसंबर को एसबीसी आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया था। ऐसे में आरपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन कर अभ्यर्थियों को एसबीसी आरक्षण का दिया गया लाभ वापस लेना था, लेकिन आयोग ने पुराने परिणाम से ही अभ्यर्थियों को एसबीसी आरक्षण का लाभ देते हुए मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।
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न्यायाधीश केएस अहलुवालिया की एकलपीठ ने यह आदेश निधिराज शर्मा व अन्य की ओर से दायर याचिका पर प्रारंभिक सुनवाई करते हुए दिए। याचिका में कहा गया कि आरपीएससी ने गत 15 सितंबर को आरएएस प्रारंभिक परीक्षा का परिणाम जारी किया था। इसमें एसबीसी वर्ग को आरक्षण का लाभ दिया गया।
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वहीं हाईकोर्ट ने गत 9 दिसंबर को एसबीसी आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया था। ऐसे में आरपीएससी को प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में संशोधन कर अभ्यर्थियों को एसबीसी आरक्षण का दिया गया लाभ वापस लेना था, लेकिन आयोग ने पुराने परिणाम से ही अभ्यर्थियों को एसबीसी आरक्षण का लाभ देते हुए मुख्य परीक्षा के लिए बुला लिया।
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जिस पर सुनवाई करते हुए एकलपीठ ने राज्य सरकार और आरपीएससी को नोटिस जारी कर जवाब तलब किया है।