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शराब पीने के शौकीनों के लिए बुरी खबर, थोड़ी थोड़ी पीया करो महंगी हो गई है
ब्यूरो/अमर उजाला, चंडीगढ़
Updated Fri, 31 Mar 2017 09:29 AM IST
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महंगी होगी शराब
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लाल परी के शौकीनों को जल्द झटका मिलने वाला है। शराब की कीमतों में जल्द इजाफा देखने को मिल सकता है। पहली अप्रैल से दक्षिण और मध्य मार्ग पर स्थित होटल, रेस्टोरेंट, पब, बार और डिस्को में शराब नहीं बिकेगी। नई एक्साइज पॉलिसी के तहत प्रशासन ने ऐसे आदेश जारी कर दिए हैं। एक्साइज पॉलिसी में देरी होने के कारण शराब ठेकों को 6 अप्रैल तक एक्सटेंशन दी गई है। लेकिन किसी भी होटल रेस्टोरेंट को यह एक्सटेंशन नहीं दी गई। यह आदेश जारी होने से सभी बड़े होटल-रेस्टोरेंट ड्राई रहेंगे। जेडब्ल्यू मेरियट और ताज जैसे बड़े होटल भी इसकी जद में आ गए हैं।
इन दोनों मार्गों पर पड़ने वाले 23 शराब के ठेके भी बंद हो जाएंगे। इस मामले में 15 दिसंबर 2016 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस आदेश के तहत स्टेट और नेशनल हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब बेची नहीं जा सकती। बाकी सभी मार्गों को प्रशासन पहले ही डी-नोटिफाई को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बदल चुका है। होटल और रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसका फैसला आने के बाद ही प्रशासन इनके बारे में सोचेगा।
रेवेन्यू का होगा नुकसान
शहर के 60 प्रतिशत होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार इन दोनों मार्गों पर ही पड़ते हैं। शराब सर्व नहीं होने से प्रशासन को राजस्व की हानि होगी। 23 शराब के ठेके पहले ही बंद हो चुके हैं।
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इन दोनों मार्गों पर पड़ने वाले 23 शराब के ठेके भी बंद हो जाएंगे। इस मामले में 15 दिसंबर 2016 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है। इस आदेश के तहत स्टेट और नेशनल हाईवे के 500 मीटर दायरे में शराब बेची नहीं जा सकती। बाकी सभी मार्गों को प्रशासन पहले ही डी-नोटिफाई को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बदल चुका है। होटल और रेस्टोरेंट में शराब सर्व करने का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। इसका फैसला आने के बाद ही प्रशासन इनके बारे में सोचेगा।
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रेवेन्यू का होगा नुकसान
शहर के 60 प्रतिशत होटल, रेस्टोरेंट, पब और बार इन दोनों मार्गों पर ही पड़ते हैं। शराब सर्व नहीं होने से प्रशासन को राजस्व की हानि होगी। 23 शराब के ठेके पहले ही बंद हो चुके हैं।
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15 फीसदी तक महंगी होगी शराब
महंगी होगी शराब
वित्त वर्ष 2017-18 की एक्साइज पॉलिसी में नेशनल हाईवे दक्षिण मार्ग और स्टेट हाईवे मध्य मार्ग पर शराब के ठेके बंद होने के बाद इस बार 100 के बजाए 77 शराब के ठेके होंगे। ठेके कम होने से रेवेन्यू का नुकसान न हो इसलिए शराब के रेट 15 प्रतिशत तक बढ़ेंगे। कोटे की बात करें तो इंडियन मेड फोरन लिकर (आईएमएफएल) का 74.25 लाख प्रूफ लीटर कोटा होगा। जबकि देसी शराब का 8.25 लाख प्रूफ लीटर रहेगा।
दोनों का मिलाकर कोटा 82.50 लाख प्रूफ लीटर रहेगा। 77 ठेकों का रिजर्व प्राइज 202.55 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। जो पिछले साल से करीब 25 करोड़ रुपये अधिक है। कोटा भी पिछले साल से 7.5 प्रूफ लीटर अधिक रखा गया है। साथ ही शराब के रेट भी 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाए जाएंगे।
4 अप्रैल तक टेंडर आवेदन
टैंडर के लिए 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सेक्टर-17 स्थित असिस्टेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर ऑफिस में आवेदन किया जा सकता है। टैगोर थियेटर में सुबह 10 बजे ठेकों की अलॉटमेंट होगी।
6 अप्रैल तक ठेकों को एक्सटेंशन
एक्साइज पॉलिसी देरी से जारी होने के कारण प्रशासन ने 6 अप्रैल तक ठेकों को एक्सटेंशन दे दी है। 2016-17 की पुरानी पॉलिसी के हिसाब से ठेकों से एक्साइज फीस ली जाएगी। 31 दिसंबर को उन्हें एक्सटेंशन के लिए अपनी सहमति देनी होगी। प्रशासन के इस फैसले का विक्रेता लाभ उठा सकते हैं।
डी-नोटिफिकेशन की वजह से देरी
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से शहर के वी-1, वी-2 और वी-3 रोड की स्टेट हाइवे नोटिफिकेशन को डी-नोटिफाई करना पड़ा। मध्य मार्ग को छोड़कर बाकी सभी मार्गों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बदला गया है। दक्षिण मार्ग पहले से ही नेशनल हाईवे में आता है। डी-नोटिफाई करने केफैसले को भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रशासन के हक में फैसला दिया। जिसके बाद वीरवार को एक्साइज पॉलिसी को जारी कर दिया गया।
दोनों का मिलाकर कोटा 82.50 लाख प्रूफ लीटर रहेगा। 77 ठेकों का रिजर्व प्राइज 202.55 करोड़ रुपये निर्धारित किया गया है। जो पिछले साल से करीब 25 करोड़ रुपये अधिक है। कोटा भी पिछले साल से 7.5 प्रूफ लीटर अधिक रखा गया है। साथ ही शराब के रेट भी 8 से 10 प्रतिशत तक बढ़ाए जाएंगे।
4 अप्रैल तक टेंडर आवेदन
टैंडर के लिए 2 अप्रैल से 4 अप्रैल तक सेक्टर-17 स्थित असिस्टेंट एक्साइज एंड टेक्सेशन कमिश्नर ऑफिस में आवेदन किया जा सकता है। टैगोर थियेटर में सुबह 10 बजे ठेकों की अलॉटमेंट होगी।
6 अप्रैल तक ठेकों को एक्सटेंशन
एक्साइज पॉलिसी देरी से जारी होने के कारण प्रशासन ने 6 अप्रैल तक ठेकों को एक्सटेंशन दे दी है। 2016-17 की पुरानी पॉलिसी के हिसाब से ठेकों से एक्साइज फीस ली जाएगी। 31 दिसंबर को उन्हें एक्सटेंशन के लिए अपनी सहमति देनी होगी। प्रशासन के इस फैसले का विक्रेता लाभ उठा सकते हैं।
डी-नोटिफिकेशन की वजह से देरी
सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की वजह से शहर के वी-1, वी-2 और वी-3 रोड की स्टेट हाइवे नोटिफिकेशन को डी-नोटिफाई करना पड़ा। मध्य मार्ग को छोड़कर बाकी सभी मार्गों को मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड में बदला गया है। दक्षिण मार्ग पहले से ही नेशनल हाईवे में आता है। डी-नोटिफाई करने केफैसले को भी हाईकोर्ट में चैलेंज किया गया था। लेकिन हाईकोर्ट ने बुधवार को प्रशासन के हक में फैसला दिया। जिसके बाद वीरवार को एक्साइज पॉलिसी को जारी कर दिया गया।