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राशन डिपो के 88 लाइसेंस के लिए 10 नवंबर तक करें आवेदन
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झज्जर। जिले में उचित मूल्य की दुकानों (राशन डिपो) के 88 लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। इनमें से 34 लाइसेंस महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इच्छुक एवं पात्र आवेदक 10 नवंबर तक हरियाणा अंत्योदय सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
जिले के झज्जर, बेरी, माछरौली, मातनहेल, साल्हावास, बहादुरगढ़ और बादली ब्लॉक के विभिन्न गांवों के अलावा झज्जर और बहादुरगढ़ नगर परिषद के वार्डों में भी लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। अधिकांश स्थानों पर एक-एक लाइसेंस है।
बहादुरगढ़ ब्लॉक के छारा और बादली ब्लॉक के बुपानिया गांव में दो-दो लाइसेंस दिए जाएंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद के वार्ड आठ और 10 में भी दो-दो लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
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जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) आदित्य कौशिक ने पात्र आवेदकों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने की अपील की है। आवेदन से पहले आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध पात्रता शर्तों और दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर लें।
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जिले के झज्जर, बेरी, माछरौली, मातनहेल, साल्हावास, बहादुरगढ़ और बादली ब्लॉक के विभिन्न गांवों के अलावा झज्जर और बहादुरगढ़ नगर परिषद के वार्डों में भी लाइसेंस आवंटित किए जाएंगे। अधिकांश स्थानों पर एक-एक लाइसेंस है।
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बहादुरगढ़ ब्लॉक के छारा और बादली ब्लॉक के बुपानिया गांव में दो-दो लाइसेंस दिए जाएंगे। बहादुरगढ़ नगर परिषद के वार्ड आठ और 10 में भी दो-दो लाइसेंस के लिए आवेदन मांगे गए हैं।
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जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक (डीएफएससी) आदित्य कौशिक ने पात्र आवेदकों से निर्धारित समय सीमा में आवेदन करने की अपील की है। आवेदन से पहले आवेदक पोर्टल पर उपलब्ध पात्रता शर्तों और दिशा-निर्देशों का अध्ययन कर लें।